Railway UPS Pension:रेल मंत्रालय ने रेलवे UPS पेंशन (Railway UPS Pension) को लेकर अपने कर्मचारियों के लिए नियम जारी कर दिए हैं। नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के दायरे में आने वाले रेलवे कर्मचारियों को अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) का ऑप्शन मिलेगा।
10 हजार रुपए पेंशन का प्रावधान
रेलवे UPS पेंशन के नियमों में पात्रता, कर्मचारी और सरकार के योगदान, पेंशन की गणना, फैमिली पेंशन और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) से जुड़े प्रावधान साफ किए हैं। UPS के तहत 10 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को कम से कम 10 हजार रुपए पेंशन का प्रावधान है।
इन रेलवे कर्मचारियों को मिलेगा UPS का फायदा
Railway UPS Pension का फायदा उन कर्मचारियों (Railway Employees Pension) को मिलेगा, जिनकी नियुक्ति 1 जनवरी 2004 या उसके बाद हुई है और जो NPS के तहत आते हैं। कैजुअल, डेली बेसिस और कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के साथ कुछ अन्य श्रेणियों को इस योजना से बाहर रखा गया है। UPS में कर्मचारी हर महीने अपनी बेसिक सैलरी और DA का 10 प्रतिशत अपने UPS खाते में जमा करेगा। रेलवे भी बेसिक पे और DA के बराबर 10 प्रतिशत योगदान करेगा। प्रोबेशन या केंद्र और राज्य सरकार में डेप्युटेशन के दौरान भी यह योगदान जारी रहेगा।
25 साल की सेवा पर पूरी पेंशन
रेलवे UPS पेंशन (Railway UPS Pension) में सेवा अवधि के आधार पर पेंशन का लाभ तय होगा। 10 साल की सेवा पूरी होने पर कम से कम 10 हजार रुपए पेंशन मिलेगी, जबकि 25 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को पूरी पेंशन मिलने का प्रावधान है। कर्मचारी 20 साल की सेवा के बाद VRS भी ले सकते हैं। हालांकि VRS लेने के बाद पेंशन तुरंत शुरू नहीं होगी। UPS Pension Scheme में पेंशन के साथ महंगाई राहत (DR) का भी प्रावधान है।
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परिवार को भी मिलेगा पेंशन का फायदा
Railway UPS Pension के तहत कर्मचारी की मृत्यु होने पर पात्र कानूनी रूप से विवाहित जीवनसाथी को फैमिली पेंशन मिलेगी। यह कर्मचारी की सुनिश्चित पेंशन की 60 प्रतिशत होगी। रेलवे कर्मचारी सेवा के दौरान एक बार UPS से NPS में स्विच कर सकता है, लेकिन NPS चुनने के बाद दोबारा UPS में लौटने का ऑप्शन नहीं होगा। वहीं सामान्य इस्तीफा देने पर UPS की सुनिश्चित पेंशन का अधिकार खत्म हो जाएगा। उचित अनुमति से केंद्र सरकार की दूसरी नौकरी में जाने वाले कर्मचारियों के लिए अलग प्रावधान लागू हो सकते हैं।
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