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सोशल मिडिया पर दिखाई 'भौकाल' : बड़ा सा चाकू लेकर रील बनाने वाला गिरफ्तार, थाने के सामने उठक-बैठक कर मांगी माफी - Haribhoomi

September 16, 2026

सोशल मिडिया पर दिखाई 'भौकाल' : बड़ा सा चाकू लेकर रील बनाने वाला गिरफ्तार, थाने के सामने उठक-बैठक कर मांगी माफी

कबीरधाम जिले के पंडरिया में धारदार हथियार लहराकर लोगों को धमकाने और Instagram पर धमकी भरी रील बनाने के आरोप में पुलिस ने हेमंत धावलकर को गिरफ्तार किया।

Youth arrested after brandishing a weapon

हथियार लहराने के बाद युवक गिरफ्तार

  • Published: 16 Sep 2026, 03:57 PM IST
  • Last Updated: 16 Sep 2026, 03:57 PM IST

संजय यादव- कवर्धा। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के पंडरिया में धारदार हथियार लहराकर लोगों को धमकाने और सोशल मीडिया पर धमकी भरी रील बनाने के आरोप में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से धारदार फरसा बरामद किया है। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया गया।

पंडरिया पुलिस की त्वरित कार्रवाई
पुलिस के अनुसार, 15 सितंबर को पंडरिया पुलिस को सूचना मिली कि वार्ड नंबर-3 गोपीबंदपारा निवासी हेमंत कुमार धावलकर (27) धारदार हथियार लेकर नगर क्षेत्र में घूम रहा है। आरोपी द्वारा इंस्टाग्राम पर रील बनाकर पंडरिया आने वाले लोगों को धमकी दिए जाने की शिकायत भी पुलिस को मिली थी। सोशल मीडिया पर हथियार लहराते हुए वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई शुरू की।

कबीरधाम जिले के पंडरिया में धारदार हथियार लहराकर लोगों को धमकाने और Instagram पर धमकी भरी रील बनाने के आरोप में पुलिस ने हेमंत धावलकर को गिरफ्तार किया।@KabirdhamDist #Chhattisgarh pic.twitter.com/KNqAr57VbN

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धारदार हथियार के साथ आरोपी गिरफ्तार
डीएसपी भूपत सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने आरोपी की तलाश शुरू की। टीम ने कुकदूर रोड स्थित शराब भट्ठी के पास आरोपी को धारदार हथियार लहराते हुए लोगों को धमकाते हुए पकड़ा। पुलिस ने हथियार रखने के संबंध में वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए आरोपी को धारा 94 बीएनएसएस के तहत नोटिस दिया। 

कबीरधाम जिले के पंडरिया में धारदार हथियार लहराकर लोगों को धमकाने और Instagram पर धमकी भरी रील बनाने के आरोप में पुलिस ने हेमंत धावलकर को गिरफ्तार किया। @KabirdhamDist #Chhattisgarh pic.twitter.com/KorIQpno8w

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हथियार का लाइसेंस नहीं दिखा सका आरोपी
आरोपी द्वारा हथियार रखने का कोई वैध लाइसेंस या दस्तावेज नहीं होना बताए जाने पर पुलिस ने उसके कब्जे से धारदार फरसा जब्त कर लिया। पंडरिया पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट एवं धारा 351(3) BNS के तहत अपराध दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक, सूचना मिलने के कुछ ही घंटों के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। मामले में आगे की विवेचना जारी है।

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