उद्घाटन से पहले सोनीपत जिमखाना क्लब विवाद गरमाया: पार्टनरों के धोखाधड़ी के आरोप; FIR-कोर्ट के आदेश के बाद कार्यक्रम, मंत्री-MLA के पोस्टर लगे - Sonipat News
July 26, 2026
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Sonipat Gymkhana Club Inauguration Controversy | Fraud Allegations & Protest
उद्घाटन से पहले सोनीपत जिमखाना क्लब विवाद गरमाया:पार्टनरों के धोखाधड़ी के आरोप; FIR-कोर्ट के आदेश के बाद कार्यक्रम, मंत्री-MLA के पोस्टर लगे
सोनीपत8 घंटे पहले
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रविवार को पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कंपनी के पार्टनर
सोनीपत के सेक्टर-6 स्थित जिमखाना क्लब का विवाद लगातार बढ़ रहा है। रविवार को पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में M/S ईगल आई क्लब रिट्रीट्स एलएलपी के साझेदारों ने दावा किया कि क्लब के संचालन और सब-लीज को लेकर मामला अदालत में लंबित है। जिसको लेकर सभी जनप्रतिनिधियों और डीसी को अवगत कराया गया है।
इसके बावजूद आज 26 जुलाई को शाम को प्रस्तावित उद्घाटन समारोह आयोजित किया जा रहा है। साझेदारों का कहना है कि उन्होंने क्लब के नवीनीकरण, इंटीरियर, लाइसेंस और अन्य कार्यों पर करीब 6 करोड़ रुपए का निवेश किया है।
उनका आरोप है कि न्यायालय के स्टेटस-क्वो (यथास्थिति) आदेश के बावजूद उद्घाटन कराने की तैयारी की जा रही है, जिससे न केवल न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित होगी बल्कि उनके निवेश और कानूनी अधिकारों को भी नुकसान पहुंचेगा।
बोले- प्रशासन ने हस्तक्षेप नहीं किया तो धरना करेंगे
उन्होंने एक दिन पहले डीसी एवं जिमखाना क्लब की अध्यक्ष को पत्र भेजकर उद्घाटन समारोह पर रोक लगाने, प्रशासनिक हस्तक्षेप कराने और न्यायालय के आदेशों का पालन सुनिश्चित कराने की मांग कर चुके हैं।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में साझेदारों ने कोर्ट के आदेश, पुलिस में दर्ज एफआईआर और अन्य दस्तावेज भी मीडिया के सामने रखे। वहीं उन्होंने कहा कि मामले में प्रशासन ने हस्तक्षेप नहीं किया तो वे धरने पर बैठने के लिए मजबूर होंगे।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में साझेदारों ने कोर्ट के आदेश, पुलिस में दर्ज एफआईआर और अन्य दस्तावेज भी मीडिया के सामने रखे।
जानें…पूरा मामला
प्रेस कॉन्फ्रेंस में साझेदारों ने बताया कि मार्च 2024 में ईगल आई सिक्योरिटी हाउसकीपिंग सर्विसेज ने एचएसवीपी से सेक्टर-6 स्थित जिमखाना क्लब को 15 साल की लीज पर लिया था। इसके बाद अप्रैल 2025 में क्लब के संचालन और विकास के लिए एम/एस ईगल आई क्लब रिट्रीट्स एलएलपी बनाई गई।
एलएलपी का दावा है कि इसी आधार पर सब-लीज एग्रीमेंट हुआ और सभी साझेदारों ने क्लब को विकसित करने के लिए करोड़ों रुपए का निवेश किया। बाद में आवश्यक अनुमतियों और एनओसी को लेकर विवाद पैदा हो गया, जिसके बाद मामला सिविल कोर्ट और पुलिस तक पहुंच गया।
सोनीपत के सेक्टर-6 में जिमखाना क्लब।
6 करोड़ निवेश का दावा, सिविल कोर्ट में मामला लंबित
एलएलपी के साझेदार राकेश कालरा, राज नारायण सिंह, सतीश कपूर और विजय कपूर ने बताया कि जिमखाना क्लब की सब-लीज को लेकर सिविल कोर्ट में मुकदमा लंबित है। उन्होंने दावा किया कि क्लब के निर्माण, इंटीरियर, लाइसेंस और अन्य व्यवस्थाओं पर अब तक करीब 6 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। इसी मामले में अदालत में अस्थायी निषेधाज्ञा (इंजंक्शन) की अर्जी भी विचाराधीन है।
हाईकोर्ट के आदेश और स्टेटस-क्वो का हवाला
साझेदारों ने बताया कि 22 जुलाई 2026 को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को इंजंक्शन आवेदन पर दो माह के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। उनका कहना है कि 22 जून 2026 का स्टेटस-क्वो आदेश अभी भी प्रभावी है। इसके अलावा 25 जुलाई को जिला अदालत में मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम की धारा-9 के तहत उद्घाटन समारोह पर अंतरिम रोक लगाने के लिए भी आवेदन दायर किया गया है।
मामले की जानकारी देते साझेदार।
डीसी से उद्घाटन समारोह रोकने की मांग
एलएलपी ने डीसी एवं जिमखाना क्लब की अध्यक्ष को एक दिन पहले भेजे पत्र में कहा है कि उद्घाटन समारोह में स्थानीय विधायक सहित कई जनप्रतिनिधियों और गणमान्य लोगों को आमंत्रित किया गया है। साझेदारों का कहना है कि यदि कार्यक्रम आयोजित होता है तो इससे स्टेटस-क्वो आदेश का उल्लंघन होगा। उन्होंने प्रशासन से समारोह स्थगित कराने की मांग की है।
पार्टनरों का आरोप- भरोसा दिलाकर कराया निवेश
साझेदारों ने आरोप लगाया कि ईगल आई सिक्योरिटी हाउसकीपिंग सर्विसेज से जुड़े बिजेंद्र कुमार और ऋतु मेहरा ने उन्हें विश्वास दिलाया कि क्लब के संचालन के सभी अधिकार वैध हैं और आवश्यक स्वीकृतियां मिल चुकी हैं या मिल जाएंगी।
इसी भरोसे पर 17 अप्रैल 2025 को सब-लीज एग्रीमेंट किया गया और एलएलपी का गठन हुआ। बाद में जब एचएसवीपी से लाइसेंस और अन्य अनुमतियों की प्रक्रिया शुरू हुई तो कथित तौर पर एनओसी देने से इनकार कर दिया गया।
पुलिस ने दर्ज की एफआईआर
साझेदारों ने बताया कि मामले की शिकायत के बाद सेक्टर-27 थाना पुलिस ने जांच की। जांच के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 316(2), 318(4) और 61(2) के तहत एफआईआर दर्ज की गई। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि करोड़ों रुपए का निवेश करवाने के बाद अनुबंध का उल्लंघन किया गया और क्लब पर कब्जा कर संचालन शुरू करने का प्रयास किया गया।
दस्तावेज सौंपकर निष्पक्ष कार्रवाई की मांग
एलएलपी के साझेदारों ने कहा कि उन्होंने उपायुक्त, पुलिस और अदालत को सभी संबंधित दस्तावेज उपलब्ध करा दिए हैं। उन्होंने मांग की कि न्यायालय के अंतिम निर्णय तक यथास्थिति बनाए रखी जाए और उद्घाटन समारोह स्थगित किया जाए। उनका कहना है कि वे जांच में पूरा सहयोग करेंगे।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में एलएलपी के साझेदार राज नारायण सिंह, राकेश कालरा, विजय कपूर और सतीश कपूर मौजूद रहे। इनके अलावा जिला व्यापार मंडल के प्रधान संजय सिंगला, अनाज मंडी प्रधान पवन गोयल, दिनेश गुलाटी, चंद्र मोहन खुराना और एडवोकेट गोपी रमण मिश्रा सहित अन्य लोग भी उपस्थित रहे।
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