जशपुर जिले में पुलिस ने दो अलग-अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पहले मामले में धारदार दाउली से डायल-112 वाहन के शीशे तोड़ने और आरक्षक को घायल करने का आरोप है।
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वहीं, दूसरे मामले में एक युवक पर शादी का झांसा देकर युवती के साथ लगातार शारीरिक संबंध बनाने और उसके गर्भवती होने के बाद शादी से इनकार करने का आरोप है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। यह मामला लोदाम थाना क्षेत्र का है।


डायल-112 वाहन पर दाउली से हमला, आरक्षक के चेहरे पर लगी चोट
पहली घटना 15 अक्टूबर की रात करीब 1:45 बजे लोदाम मंडी बैरियर के पास की है। पुलिस के मुताबिक, सार्वजनिक जगह पर एक व्यक्ति के धारदार हथियार लहराने की सूचना मिली थी। इसके बाद डायल-112 की टीम मौके पर पहुंची। वाहन में चालक रोशन टोप्पो के साथ आरक्षक जीतेश कुमार ध्रुव भी मौजूद थे।
मौके पर लोदाम निवासी योगेश कुमार भगत (30) हाथ में धारदार दाउली लेकर लहराता मिला। पुलिस टीम ने उससे पूछताछ करने की कोशिश की तो वह विवाद करने लगा। आरोप है कि उसने पुलिसकर्मियों को जान से मारने की धमकी भी दी।
इसके बाद आरोपी ने डायल-112 वाहन का दरवाजा खोलने की कोशिश की। जब दरवाजा नहीं खुला तो उसने वाहन के बाईं ओर खड़े होकर दाउली से हमला कर दिया। हमले में वाहन के दोनों दरवाजों के शीशे टूट गए। कांच के टुकड़े लगने से आरक्षक जीतेश कुमार ध्रुव के चेहरे पर चोट आई।
घटना के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच शुरू की। इस मामले में अपराध क्रमांक 65/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 121(1), 324(3) और आर्म्स एक्ट की धारा 25 व 27 के तहत कार्रवाई की गई है।
पुलिस ने आरोपी योगेश कुमार भगत को गिरफ्तार कर लिया। घटना में इस्तेमाल की गई लोहे की दाउली भी जब्त कर ली गई है।
शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने का आरोप
दूसरा मामला एक 26 वर्षीय युवती की शिकायत से जुड़ा है। युवती 17 अक्टूबर को अपने परिजनों के साथ लोदाम थाने पहुंची और दुलदुला थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले जगदेव सिंह (24) के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।
युवती ने आरोप लगाया कि आरोपी ने शादी करने का भरोसा देकर उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। पुलिस के मुताबिक, दोनों की पहचान अप्रैल 2023 में एक पारिवारिक शादी समारोह के दौरान हुई थी। इसके बाद आरोपी युवती को गांव के पास ले गया, जहां उसकी इच्छा के खिलाफ शारीरिक संबंध बनाए।
आरोप है कि घटना के बाद युवक ने युवती से किसी को कुछ नहीं बताने के लिए कहा और उससे शादी करने का भरोसा दिया। युवती के मुताबिक, इसके बाद भी आरोपी अलग-अलग मौकों पर शादी का आश्वासन देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा।
शिकायत में युवती ने बताया कि 10 जुलाई 2026 को भी आरोपी ने उसे जशपुर बुलाया था। यहां रानीदाह क्षेत्र में दोनों के बीच शारीरिक संबंध बने।
गर्भवती होने की जानकारी मिलने के बाद शादी से इनकार
युवती के मुताबिक, कुछ समय बाद उसे पता चला कि वह गर्भवती है। उसने इसकी जानकारी आरोपी को दी। शिकायत के अनुसार, 23 सितंबर को आरोपी उसे गर्भावस्था की जांच कराने के लिए जशपुर के एक क्लिनिक में भी ले गया था।
इसके बाद आरोपी ने शादी करने से इनकार कर दिया। युवती का आरोप है कि शादी का भरोसा देकर उसके साथ संबंध बनाए गए, लेकिन गर्भवती होने के बाद युवक अपने वादे से मुकर गया। इसके बाद युवती ने परिजनों के साथ थाने पहुंचकर पुलिस से शिकायत की।
पुलिस ने शिकायत के आधार पर अपराध क्रमांक 64/2026 दर्ज किया। मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 64(2)(m) और 69 के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू की गई।
जांच के दौरान महिला पुलिस अधिकारी ने युवती का बयान दर्ज किया और महिला चिकित्सक से उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया। पुलिस ने गवाहों के बयान भी लिए। इसके अलावा मामले से जुड़े मोबाइल फोन और सोनोग्राफी रिपोर्ट को भी जब्त किया गया।
विवेचना के बाद पुलिस ने आरोपी जगदेव सिंह (24) को गिरफ्तार कर लिया। उसे भी न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।
एसएसपी ने कहा- अपराध करने वालों पर होगी कार्रवाई
जशपुर के एसएसपी डॉ. लाल उमेद सिंह ने कहा कि जिले में अपराध और अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। शासकीय काम में बाधा डालने, पुलिसकर्मियों पर हमला करने और महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे मामलों में पुलिस तेजी से कार्रवाई करते हुए आरोपियों के खिलाफ कानूनी कदम उठाएगी।