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Train में थूका या कचरा फेंका तो जेब होगी ज्यादा ढीली, रेलवे ने दोगुना किया जुर्माना, अब इन गलतियों पर भी लगेगा Fine

August 30, 2026

Indian Railways ने ट्रेन और रेलवे स्टेशन पर गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ जुर्माना दोगुना कर दिया है। जानें कचरा फेंकने, थूकने, पोस्टर लगाने और किन दूसरी गलतियों पर फाइन लग सकता है।

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Indian Railways New Rules

अगर आप ट्रेन से सफर करते हैं तो रेलवे के नए नियम को जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। ट्रेन या रेलवे स्टेशन पर कचरा फेंकना अब पहले से ज्यादा महंगा पड़ सकता है। भारतीय रेलवे ने साफ-सफाई से जुड़े नियमों में बदलाव करते हुए जुर्माने की रकम को दोगुना कर दिया है। यह बदलाव 24 अगस्त 2026 को जारी की गई Gazette Notification के बाद लागू हुआ है। खास बात यह है कि नया नियम सिर्फ कचरा फेंकने तक सीमित नहीं है। रेलवे परिसर या ट्रेन में ऐसी कई गतिविधियों को भी नियमों के दायरे में रखा गया है, जिनसे गंदगी या असुविधा फैलती है। जानिए कितना है अब फाइन और किन चीजों पर लगेगा जुर्माना:

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इन चीजों पर लगेगा फाइन

जिन चीजों पर फाइन हैं उनमें थूकना, पेशाब करना, नहाना, कपड़े या बर्तन धोना, जानवरों या पक्षियों को खाना खिलाना और रेलवे की संपत्ति पर पोस्टर या कुछ लिखना जैसी गतिविधियां शामिल हैं। यानी अगली बार ट्रेन में सफर करते समय सिर्फ अपना टिकट और सामान ही नहीं, बल्कि रेलवे के Cleanliness रूल्स का भी ध्यान रखना होगा। खासकर कचरा इधर-उधर फेंकने की आदत अब जेब पर भारी पड़ सकती है।

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ट्रेन में कचरा फेंका तो 1000 रुपए तक फाइन

नए नियम के मुताबिक रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म या ट्रेन के अंदर कचरा फेंकना, छोड़ना या निर्धारित जगह के अलावा कूड़ा डालना नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। इसके लिए 1000 रुपए तक की पेनल्टी लग सकती है। उदाहरण के लिए अगर कोई यात्री ट्रेन में खाने का पैकेट, बोतल, कप या दूसरा कचरा सीट के पास या कोच के किसी हिस्से में छोड़ देता है, तो उसे निर्धारित कूड़ेदान या Waste Disposal Point का इस्तेमाल करना चाहिए। रेलवे का मकसद ऐसे व्यवहार को रोकना और स्टेशनों व ट्रेनों में साफ-सफाई बनाए रखना है।

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थूकना भी पड़ेगा भारी

सिर्फ कचरा फेंकने की बात नहीं है। रेलवे के नए Cleanliness Rules में थूकने जैसी गतिविधियों को भी शामिल किया गया है। यानी ट्रेन या रेलवे परिसर में ऐसी जगह थूकना जहां इसकी अनुमति नहीं है, कार्रवाई का कारण बन सकता है। यात्रियों को पब्लिक जगहों पर साफ-सफाई बनाए रखने और निर्धारित सुविधाओं का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। इसके अलावा रेलवे परिसर में कपड़े, बर्तन या वाहन धोने जैसी गतिविधियां भी नियमों के दायरे में आती हैं।

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जानवरों और पक्षियों को खाना खिलाने पर भी नजर

रेलवे परिसर में जानवरों या पक्षियों को खाना खिलाना भी नए नियमों में प्रतिबंधित गतिविधियों की सूची में शामिल है, जब यह निर्धारित जगह के बाहर किया जाता है। यात्रियों को ऐसी गतिविधियों से बचने की सलाह दी गई है, खासकर उन जगहों पर जहां इससे गंदगी या यात्रियों के लिए परेशानी पैदा हो सकती है।

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रेलवे की दीवार पर पोस्टर या लिखना भी पड़ेगा भारी

ट्रेन के कोच, रेलवे स्टेशन या रेलवे की दूसरी संपत्ति पर बिना अनुमति पोस्टर लगाना, नारे या मैसेज लिखना या चित्र बनाना भी नियमों के तहत कार्रवाई का कारण बन सकता है। यानी रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने या उसे गंदा करने वाली गतिविधियों पर भी अब सख्ती की जा रही है।

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जुर्माना नहीं भरा तो क्या होगा?

यहां यात्रियों के लिए सबसे जरूरी बात है कि अगर लगाया गया जुर्माना नहीं भरा जाता है, तो मामला कोर्ट तक जा सकता है। ऐसी स्थिति में अदालत 2000 रुपए तक का फाइन लगा सकती है। इसलिए अगर किसी यात्री पर नियम तोड़ने के लिए पेनल्टी लगती है तो उसे नजरअंदाज करना समझदारी नहीं होगी।

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