दिल्ली में महिलाओं के लिए बड़ा बदलाव, अब पिंक सहेली कार्ड से ही होगी मुफ्त बस यात्रा
दिल्ली में महिलाओं की मुफ्त बस यात्रा अब 'पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड' के बिना नहीं होगी. परिवहन विभाग ने DTC और क्लस्टर बसों में मुफ्त सफर के लिए इसे अनिवार्य कर दिया है.
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5 मुख्य बातें
- मुफ्त बस यात्रा के लिए पिंक सहेली कार्ड जरूरी
- DTC और क्लस्टर बसों में नियम लागू
- AC और नॉन-AC बसों में मिलेगा लाभ
- ट्रांसजेंडर यात्रियों पर भी लागू होगा नियम
- अब तक 19 लाख महिलाओं ने लिया कार्ड
दिल्ली में DTC और क्लस्टर बसों में महिलाओं को मिलने वाली मुफ्त यात्रा सुविधा को लेकर सरकार ने बड़ा बदलाव किया है. जिसके तहत अब दिल्ली की महिलाएं DTC और क्लस्टर बसों में मुफ्त सफर का लाभ सिर्फ पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड (NCMC) के जरिए ही उठा सकेंगी. दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है.
अधिकारियों ने रविवार (4 अक्टूबर) को बताया कि दिल्ली सरकार ने अधिसूचना जारी की है कि महिलाएं DTC और क्लस्टर बसों में मुफ्त यात्रा का फ़ायदा सिर्फ़ ‘पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड’ के ज़रिए ही उठा सकती हैं. बताया जा रहा है कि यह बदलाव दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (मुफ़्त और रियायती पास) (दूसरा संशोधन) नियम, 2026 के तहत किया गया है.
मुफ़्त यात्रा सिर्फ़ पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड से होगी
दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की अधिसूचना में कहा गया है ‘दिल्ली की रहने वाली महिला यात्री DTC और क्लस्टर बसों (AC और नॉन-AC दोनों) में मुफ़्त यात्रा सिर्फ़ पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड (NCMC) का इस्तेमाल करके ही कर सकती हैं. हालांकि, उनके पास यात्रा के लिए लागू किराए पर टिकट खरीदने का विकल्प भी होगा’.
AC और नॉन-AC दोनों दोनों बसों में लागू
परिवहन विभाग के मुताबिक, दिल्ली की महिला निवासी पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड का इस्तेमाल कर DTC और क्लस्टर बसों में मुफ्त यात्रा कर सकती हैं. यह सुविधा AC और नॉन-AC दोनों दोनों तरह की बसों में लागू होगी. हालांकि पात्र महिला यात्री चाहें तो मुफ्त यात्रा की सुविधा लेने के बजाय निर्धारित किराया देकर टिकट भी खरीद सकती हैं. वहीं जो महिलाएं मुफ्त यात्रा सुविधा के लिए पात्र नहीं हैं, वो भी DTC और क्लस्टर बसों में सफर कर सकेंगी, लेकिन उन्हें यात्रा के लिए लागू किराए का भुगतान करना होगा.
ट्रांसजेंडर लोगों पर भी लागू होगा नियम
सरकार की तरफ से जारी अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि मुफ्त यात्रा से जुड़े ये प्रावधान दिल्ली के निवासी ट्रांसजेंडर लोगों पर भी लागू होंगे. यानी पात्र ट्रांसजेंडर यात्री भी निर्धारित नियमों के तहत इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे.
कागजी टिकट की जगह स्मार्ट कार्ड
पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड को इसी साल मार्च में शुरू किया गया था. इस कार्ड ने पहले महिलाओं को जारी किए जाने वाले कागजी पिंक टिकट की जगह ली है. सरकार की तरफ से कई बार समय सीमा बढ़ाए जाने के बाद अब मुफ्त यात्रा के लिए स्मार्ट कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है.परिवहन विभाग ने पहले ही निर्देश दिया था कि 30 सितंबर से मुफ्त यात्रा सुविधा का लाभ लेने के लिए पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड जरूरी होगा.
19 लाख महिलाओं ने लिया कार्ड
अधिकारियों के मुताबिक, इस साल मार्च में शुरुआत के बाद से करीब 19 लाख महिलाएं पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड की सुविधा का लाभ उठा चुकी हैं. जिन महिलाओं ने अभी तक कार्ड के लिए पंजीकरण नहीं कराया है, उनके लिए पंजीकरण और कार्ड जारी कराने की प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी. सरकार स्मार्ट कार्ड को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए बस डिपो, बसों में घोषणाओं, सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया समेत अन्य माध्यमों से अभियान चलाएगी.
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