हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री और भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान संदीप सिंह के खिलाफ चल रहे यौन उत्पीड़न मामले में अब दुष्कर्म के प्रयास की धाराएं जोड़ने की मांग की गई है। महिला कोच ने चंडीगढ़ जिला अदालत में अर्जी दाखिल कर IPC की धारा 376 और 511 जोड़ने
.
अदालत इस अर्जी पर 4 नवंबर को सुनवाई करेगी। महिला कोच का कहना है कि उसके साथ केवल छेड़छाड़ नहीं हुई थी, बल्कि दुष्कर्म का प्रयास भी किया गया था। इसलिए मामले में दुष्कर्म के प्रयास की धाराएं भी लगनी चाहिए।
इससे पहले चंडीगढ़ पुलिस भी ऐसी ही मांग को लेकर अदालत में अर्जी दे चुकी है, लेकिन निचली अदालत ने उसे खारिज कर दिया था। अब पीड़िता ने खुद अदालत का रुख किया है।

जिला अदालत चंडीगढ़।
अब विस्तार से पढ़िए पूरा मामला...
- इन धाराओं में चल रहा केस: संदीप सिंह के खिलाफ फिलहाल आईपीसी की धारा 354, 354-ए, 354-बी, 342, 506 और 509 के तहत केस चल रहा है। महिला कोच ने अब इसमें धारा 376 और 511 जोड़ने की मांग की है। उसका कहना है कि आरोपों की गंभीरता को देखते हुए दुष्कर्म के प्रयास का मामला भी बनता है।
- महिला कोच ने लगाए छेड़छाड़ के आरोप: करीब चार साल पहले हरियाणा खेल विभाग की एथलेटिक्स कोच ने तत्कालीन खेल मंत्री संदीप सिंह पर यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ के आरोप लगाए थे। महिला ने चंडीगढ़ पुलिस को शिकायत देकर मामले में कार्रवाई की मांग की थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने संदीप सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया था।
- सरकारी आवास पर बुलाया: महिला कोच ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि 1 जुलाई 2022 को संदीप सिंह ने उसे चंडीगढ़ के सेक्टर-7 स्थित अपने सरकारी आवास पर बुलाया था। महिला के मुताबिक, वहां उसके साथ छेड़छाड़ की गई। उसने यह भी आरोप लगाया था कि इस दौरान उसके कपड़े फाड़ दिए गए।
- केस दर्ज होने के बाद इस्तीफा: पुलिस में मामला दर्ज होने के बाद संदीप सिंह ने हरियाणा के खेल मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि उन्होंने महिला कोच के आरोपों को खारिज किया था और इसे उनके खिलाफ साजिश बताया था।
- संदीप सिंह बोला झूठी शिकायत: संदीप सिंह का कहना था कि महिला कोच ने ट्रांसफर से जुड़े विवाद के कारण उनके खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया था।
- पहले पुलिस ने मांगी धारा जोड़ने की अनुमति: दुष्कर्म के प्रयास की धाराएं जोड़ने की मांग पहले चंडीगढ़ पुलिस की ओर से भी अदालत में की गई थी। हालांकि निचली अदालत ने पुलिस की अर्जी खारिज कर दी थी। अब महिला कोच ने खुद अदालत में अर्जी देकर यही मांग दोहराई है।
- 4 नवंबर को सुनवाई: महिला कोच की अर्जी पर चंडीगढ़ कोर्ट में 4 नवंबर को सुनवाई होगी। अब अदालत यह देखेगी कि मामले में दुष्कर्म के प्रयास से जुड़ी धाराएं जोड़ने की मांग पर क्या आदेश दिया जाता है।