हैदराबाद में रफ्तार का कहर: एस्टन मार्टिन कार की टक्कर से महिला की मौत, सांसद के बेटे पर केस दर्ज
Hyderabad में तेज रफ्तार Aston Martin की टक्कर से 26 वर्षीय महिला की मौत हो गई। पुलिस ने राज्यसभा सांसद लिंगामनेनी रमेश के बेटे लिंगामनेनी संजुश पर केस दर्ज किया है।
Hyderabad Road Accident
- Published: 21 Aug 2026, 09:50 AM IST
- Last Updated: 21 Aug 2026, 09:50 AM IST
Hyderabad Accident: हैदराबाद के माधापुर इलाके में तेज रफ्तार कार की टक्कर से 26 वर्षीय महिला की मौत का मामला सामने आया है। हादसा 16 अगस्त को इनऑर्बिट मॉल के पास हुआ, जहां सड़क पार कर रही महिला को एक Aston Martin कार ने टक्कर मार दी। पुलिस ने कार चालक की पहचान लिंगामनेनी संजुश के रूप में की है और उनके खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने के आरोप में मामला दर्ज किया है।
पुलिस के मुताबिक, हादसे में जान गंवाने वाली महिला की पहचान भारती मुखी के रूप में हुई है। वह एक लाइफस्टाइल स्टोर में सेल्सवुमन के तौर पर काम करती थीं। हादसे के बाद उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
लंच से लौटते समय हुआ हादसा
पुलिस के अनुसार, 16 अगस्त को दोपहर करीब 3 बजे भारती अपनी सहकर्मी पूजा अशोक अलोने के साथ लंच के लिए आईटीसी कोहेनुर इलाके में गई थीं। वहां से लौटते समय भारती माधापुर में सड़क पार कर रही थीं। इसी दौरान तेज रफ्तार Aston Martin कार ने उन्हें टक्कर मार दी।
टक्कर इतनी जोरदार थी कि भारती के सिर में गंभीर चोट आई और काफी खून बहने लगा। हादसे के बाद उन्हें उसी कार से जुबली हिल्स स्थित अपोलो अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया।
सहकर्मी ने स्टोर मैनेजर को दी जानकारी
भारती की सहकर्मी पूजा ने घटना की जानकारी स्टोर मैनेजर को दी। इसके बाद मैनेजर ने पुलिस को हादसे की सूचना दी। पुलिस ने मौके और घटनाक्रम की जांच शुरू की तथा कार चालक की पहचान की।
सांसद के बेटे पर लापरवाही से गाड़ी चलाने का केस
साइबराबाद पुलिस के अनुसार, कार लिंगामनेनी संजुश चला रहे थे। उनके पिता लिंगामनेनी रमेश राज्यसभा सांसद और कारोबारी हैं। पुलिस ने संजुश के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 106(1) के तहत मामला दर्ज किया है। यह धारा लापरवाही से किसी व्यक्ति की मौत होने से संबंधित है।
माधापुर एसीपी सी. श्रीधर के मुताबिक आरोपी को नोटिस भेजा गया है। पुलिस ने अभी गिरफ्तारी नहीं की है। अधिकारियों का कहना है कि संबंधित अपराध जमानती है और इसमें अधिकतम सजा सात साल से कम है।