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Katni CSP Neha Pachisia Bail: पूर्व CSP नेहा पच्चीसिया को बड़ा झटका, एडिशनल सेशन कोर्ट ने जमानत अर्जी की खारिज

August 29, 2026

Katni CSP Neha Pachisia Bail: पूर्व CSP नेहा पच्चीसिया को अदालत से बड़ा झटका लगा है। (Neha Pachisia Bail) मामले में एडिशनल सेशन कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी है। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनीं। दोनों पक्षों ने अपने-अपने तर्क अदालत के सामने रखे। दलीलें सुनने के बाद एडिशनल सेशन कोर्ट ने नेहा पच्चीसिया की जमानत याचिका निरस्त करने का फैसला सुनाया। अदालत के इस फैसले के बाद पूर्व CSP को फिलहाल राहत नहीं मिल सकी है।

Prosecution और बचाव पक्ष ने क्या दलील दी

सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध करते हुए मामले से जुड़े तथ्यों को कोर्ट के सामने रखा। वहीं बचाव पक्ष ने पूर्व CSP नेहा पच्चीसिया की ओर से जमानत दिए जाने की मांग की। दोनों पक्षों की ओर से अपनी-अपनी दलीलें पेश की गईं। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मामले के तथ्यों पर विचार किया। इसके बाद (Bail Application) जमानत अर्जी को खारिज कर दिया गया। (Former CSP) यानी पूर्व CSP नेहा पच्चीसिया को एडिशनल सेशन कोर्ट के इस फैसले से राहत नहीं मिल सकी।

10 हजार रुपये का इनाम घोषित

कटनी एसपी अभिनय विश्वकर्मा ने बताया कि कुठला थाने में बेशकीमती जमीन की कथित अवैध खरीद-बिक्री के मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद से तीनों आरोपी फरार हैं। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। एसआईटी की सिफारिश पर तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 10-10 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया है।

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दलीलें सुनने के बाद क्या आया फैसला

मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट में अभियोजन और बचाव पक्ष के बीच दलीलें हुईं। दोनों पक्षों ने अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए तर्क रखे। अदालत ने सुनवाई पूरी करने के बाद जमानत याचिका पर फैसला सुनाया। (Additional Sessions Court) यानी एडिशनल सेशन कोर्ट ने नेहा पच्चीसिया की जमानत अर्जी निरस्त कर दी। (Katni News) कटनी से सामने आई इस खबर में फिलहाल पूर्व CSP को अदालत से राहत नहीं मिली है। जमानत अर्जी खारिज होने के बाद मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया

नेहा पच्चीसिया और क्षितिज राज को जमानत क्यों नहीं मिली

कटनी में निलंबित सीएसपी नेहा पच्चीसिया और उनके करीबी क्षितिज राज को जिला न्यायालय से राहत नहीं मिली। दोनों की ओर से लगाई गई अग्रिम जमानत याचिका पर शनिवार को विशेष न्यायाधीश की अदालत में सुनवाई हुई। दोपहर से शाम तक चली सुनवाई में बचाव और अभियोजन पक्ष ने अपनी-अपनी दलीलें रखीं।

बचाव पक्ष के वकीलों ने जमानत के पक्ष में तर्क दिए और जरूरी दस्तावेज भी पेश किए। वहीं अभियोजन पक्ष ने मामले की गंभीरता और जांच का हवाला देते हुए जमानत का विरोध किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने नेहा पच्चीसिया और क्षितिज राज की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। अदालत के इस फैसले से दोनों आरोपितों को बड़ा झटका लगा है।

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किस मामले में दर्ज हुई थी एफआईआर

नेहा पच्चीसिया, क्षितिज राज और मारूफ अहमद हनफी के खिलाफ 20 अगस्त को कुठला थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। आरोप है कि हत्या के आरोपितों से जुड़ी करोड़ों रुपये की जमीन की सस्ते में खरीद-फरोख्त कराने, भ्रष्टाचार और हत्या से जुड़े मामले में डिफाल्ट बेल का लाभ दिलाने की कोशिश की गई। एफआईआर दर्ज होने के समय नेहा पच्चीसिया भोपाल पुलिस मुख्यालय में चार दिन की ट्रेनिंग पर थीं।

मामला सामने आने के बाद वह ट्रेनिंग बीच में छोड़कर निकल गईं और इसके बाद से दोनों अन्य आरोपितों के साथ भूमिगत हैं। 22 अगस्त को नेहा पच्चीसिया और क्षितिज राज की ओर से जिला न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन लगाया गया था। मंगलवार को इस पर तीन घंटे से ज्यादा सुनवाई हुई थी, जिसके बाद अदालत ने अगली सुनवाई शनिवार तक टाल दी थी। शनिवार को हुई सुनवाई के बाद दोनों की जमानत याचिका खारिज कर दी गई।

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पुलिस की जांच की क्या स्थिति 

मामले की जांच आईजी की ओर से बनाई गई एसआईटी कर रही है। एएसपी अंजना तिवारी की अगुवाई में टीम आरोपों से जुड़े दस्तावेज, सीसीटीवी फुटेज और दूसरे साक्ष्यों की जांच कर रही है। पुलिस ने तीनों आरोपितों की तलाश तेज कर दी है। नेहा पच्चीसिया का कार्यालय एफआईआर दर्ज होने के बाद 21 अगस्त को सील कर दिया गया था और अभी भी बंद है। तीनों के विदेश भागने की आशंका को देखते हुए लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया है।

पुलिस अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा ने तीनों पर 10-10 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है। गुरुवार को एसआईटी और कुठला पुलिस ने मारूफ अहमद के घर पर भी दबिश दी थी, लेकिन वहां ताला लगा मिला। पुलिस की साइबर सेल टीम भी आरोपितों की लोकेशन पता करने में जुटी है। फिलहाल नेहा पच्चीसिया की आखिरी लोकेशन भोपाल तक मिलने की जानकारी सामने आई है।

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