Aug 21, 2026 10:18 am ISTलाइव हिन्दुस्तान
अभिषेक बनर्जी के वकील ने बताया कि एचडीएफसी बैंक ने उनका खाता सस्पेंड कर दिया है। इसके साथ ही क्रेडिट और डेबिट कार्ड भी बंद कर दिए गए हैं। इसपर हाई कोर्ट ने बैंक को कड़ी फटकार लगाई और कहा कि खाता जल्द चालू करें।

एचडीएफसी बैंक को हाई कोर्ट ने लगाई फटकार
टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के बैंक अकाउंट को बंद करने को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट ने एचडीएफसी बैंक को फटकार लगाई है। बनर्जी के वकील आयान भट्टाचार्य ने ने कोर्ट को बताया कि HDFC ने उनके खाते के साथ ही क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ट को भी बंद कर दिया है। वहीं सु्प्रीम कोर्ट ने उन्हें आंख का इलाज करवाने के लिए विदेश जाने की भी अनुमति दे रखी है। बैंक कीतरफ से कहा गया है कि कुछ लंबित प्रक्रियाओं के चलते उनके खाते को अस्थायी रूप से सस्पेंड किया गया है।
उन्होंने कहा कि बनर्जी बैंक खाते की समस्या दूर करने के लिए बैंक भी गए थे लेकिन उनकी सुनी नहीं गई। हाई कोर्ट ने जब इस बारे में बैंक से पूछा त बताया गया कि कुछ केवाईसी संबंधित दस्तावेजों की कमी की वजह से ऐसा किया गया है। अभिषेक बनर्जी से दस्तावेज मिलने के बाद खाता शुरू कर दिया जाएगा। जस्टिस कृष्णा राव ने यह भी पूछा कि आखिर केवाईसी के लिए अभिषेक बनर्जी को बैंक ब्रांच आने के लिए क्यों बाध्य किया गया।
ग्राहकों का चेहरा देखने का बड़ा शौक है?
उन्होंने कहा, क्या आपके बैंक में ई-केवाईसी नहीं होती है? आपका बैंक इस बात के लिए बहुत उत्साहित रहता है कि कोई भी अपना काम करवाने के लिए बैंक ही आए। आपको अपने अपने ग्राहकों का चेहरा देखने में बड़ा मजा आता है। अगर ऐसा है तो फोटो चिपका लीजिए। आजकल सरकारी कारयालयों में भी ऑनलाइन काम हो रहा है। आपके पत्र के मुताबिक ऐसा लगता है कि आपको लोगों का चेहरा देखने में मजा आता है। क्या आपका बैंक अपने ग्राहकों के साथ ऐसा ही व्यवहार करता है? आप को बताना होगा कि इस समस्या का समाधान कब होगा। जिन दस्तावेजों को आपको जरूरत है, वकील को बताइये, वह जमा कर देंगे।
वहीं बनर्जी के वकील ने बताया कि उनकी ई-केवाईसी दिसंबर 2026 में होनी है। HDFC की वकील ने कहा कि ईडी के कुछ केस शुरू करने के बाद केवाईसी की जरूरत पड़ी है। उन्होंने कहा, हम भी इसी कोशिश में हैं कि दिक्कतें दूर की जाएं। उन्होंने कहा कि ग्राहक के पैन, आधार नंबर और अन्य दस्तावेज अन्य केसों से लिंक हैं। ऐसे में सिस्टम वेरिफिकेशन की वजह से खाते बंद कर दिए गए हैं। जज ने कहा कि इस बारे में उनसे कुछ नहीं बताया गया है। एचडीएफसी की वकील ने कहा कि अडिशनल केवाईसी के लिए उनका फोटो लेने की भी जरूरत पड़ सकती है। ऐसे में उन्हें बैंक की ब्रांच में जाना पड़ेगा।
जज ने कहा, आप अपने बैंक मैनेजर से कहिए कि कोर्ट में पेश हों। हम पहले उनका फोटो लेंगे. आप इस तरह से अपना स्टैंड नहीं बदल सकती। पहले तो आपने एक दिन का समय मांगा। अब आप अपना स्टैंड बदल रही हैं। पहले बैंक की वकील ने कहा था कि बैनर्जी को व्यक्तिगत रूप से ब्रांच में नहीं जाना होगा और सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी।
