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Driving Licence Update: Driving Licence की Photo या Signature हो गया है खराब? बिना नया लाइसेंस बनवाए ऐसे करें अपडेट

October 3, 2026

Driving Licence Update:  ड्राइविंग लाइसेंस (Driving Licence)सिर्फ एक वाहन चलाने की अनुमति देने वाला दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह पहचान पत्र और आपके एड्रेस के तौर पर कई जगहों में जरुरी डॉक्यूमेंट के रुप में काम आता है। ऐसे में अगर आपके लाइसेंस पर लगी फोटो पर स्क्रैच आ गया है या आपका सिग्नेचर मिट चुका है, तो आपको आगे परेशानी उठानी पड़ सकती है। ऐसे में कई लोग परेशान हो जाते हैं, उन्हें लगता है अब नया ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा जानिए कैसे अपडेट करें ड्राइविंग लाइसेंस?

जानिए ऑनलाइन कैसे करें अपडेट

सरकार का सारथी परिवहन पोर्टल  (Parivahan Sewa) ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी सेवाओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है।  इस पोर्टल पर जाकर आपको अपना राज्य चुनकर ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी सेवाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं। 

जानिए प्रोसेस

1. 1. परिवहन सेवा (Parivahan Sewa) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और 'Drivers/Learner Licence' विकल्प चुनें।

2. अपने संबंधित राज्य (State) का चयन करें।

3. 'Driving Licence' menú में जाकर 'Services on DL' (DL से संबंधित सेवाएं) पर क्लिक करें।

4. अपना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर और जन्म तिथि (Date of Birth) दर्ज करें, फिर कैप्चा भरकर 'Get Details' पर क्लिक करें।

5. अपने लाइसेंस का विवरण सत्यापित करने के बाद फोटो/बायोमेट्रिक्स बदलने का विकल्प चुनें और आवेदन का कारण दें।

6. नए निर्देशानुसार अपनी नई पासपोर्ट साइज फोटो (DL Photo Change) और स्कैन किए गए हस्ताक्षर (Driving Licence Signature Update ) (सही साइज और फॉर्मेट में) अपलोड करें।

7. इस प्रक्रिया के लिए निर्धारित लगभग ₹400 का शुल्क ऑनलाइन भुगतान करें।

 8. भुगतान के बाद रसीद (Acknowledgement Slip) का प्रिंट ले लें। इसके बाद संबंधित आरटीओ (RTO) द्वारा सत्यापन के बाद नया लाइसेंस आपके पते पर भेज दिया जाता है।

ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करने का समय

1. ड्राइविंग लाइसेंस की वैलेडिटी खत्म होने के बाद आपको 30 दिन का समय दिया जाता है। इस टाइम लिमिट  के अंदर लाइसेंस रिन्यू कराने पर केवल 400 रुपये की फीस लगती है।

2. यदि आप 30 दिन के ग्रेस पीरियड के बाद लाइसेंस रिन्यू कराते हैं, तो आपको1,500 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है।

3. यदि आप लाइसेंस की एक्सपायरी डेट के1 साल बाद रिन्यू कराने के लिए आवेदन करते हैं, तो लाइसेंस को कैंसिल मान लिया जाता है और आपको फिर से नया लाइसेंस बनवाना होगा।

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ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी

1. 40 साल की आयु के बाद लाइसेंस को 10 साल के लिए वैध किया जाता है।

2. 50 साल की आयु के बाद लाइसेंस को हर 5 साल में रिन्यू कराना होता है।

लाइसेंस रिन्यू (DL Update Online) करने के लिए जरूरी  दस्तावेज

1. पुराना ड्राइविंग लाइसेंस
2. आधार कार्ड(पहचान प्रमाण के लिए)
3. पते का प्रमाण(बिजली बिल, पासपोर्ट, वोटर आईडी आदि)
4. पासपोर्ट साइज फोटो
5. फॉर्म 9(ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल के लिए आवेदन फॉर्म)
6. मेडिकल सर्टिफिकेट(50 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए)

ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करने की ऑनलाइन प्रोसेस

1. परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाएं
2. अपने राज्य के परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
3. "Apply Online" या "Driving Licence Related Services" के ऑप्शन पर क्लिक करें।
4. अपने राज्य का चयन करें।
5. "Driving Licence Renewal" के ऑप्शन पर क्लिक करें।
6. अपना लाइसेंस नंबर, जन्मतिथि और अन्य जरूरी जानकारी भरें।
7. आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करें।
8. अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करें।
9. ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से फीस का भुगतान करें।
10. आवेदन जमा करने के बाद, आरटीओ कार्यालय में अपॉइंटमेंट बुक करें।
11. अपॉइंटमेंट के दिन सभी मूल दस्तावेजों के साथ आरटीओ कार्यालय जाएं।

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