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दिल्ली के प्रसाद नगर में अल्फा गार्डन पर चला बुलडोजर, कोर्ट के आदेश के बाद कार्रवाई शुरू - Haribhoomi

September 2, 2026

Delhi Bulldozer Action: दिल्ली के प्रसाद नगर में अल्फा गार्डन पर चला बुलडोजर, कोर्ट के आदेश के बाद कार्रवाई शुरू

Delhi Bulldozer Action: दिल्ली के प्रसाद नगर में कोर्ट के आदेश के बाद अल्फा गार्डन में बुलडोजर की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। इस मौके पर स्थानीय पुलिस और अन्य सुरक्षा टीम मौजूद रही है।

Delhi Bulldozer Action

दिल्ली में बुलडोजर कार्रवाई।

  • Published: 02 Sep 2026, 01:11 PM IST
  • Last Updated: 02 Sep 2026, 01:11 PM IST

Delhi  Bulldozer Action: दिल्ली में सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई लगातार की जा रही है। इसी कड़ी में सेंट्रल दिल्ली के प्रसाद नगर थाना क्षेत्र स्थित अल्फा गार्डन में आज 2 सितंबर बुधवार को सुबह DDA की जमीन को खाली कराने के लिए बुलडोजर चलाया गया। इस कार्रवाई को कार्ट के आदेश के बाद अंजाम दिया गया है।  

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अल्फा गार्डन की जमीन को लेकर मामला कोर्ट में पहुंचा था। सुनवाई के बाद कोर्ट की ओर से आदेश और संबंधित नोटिस जारी किए गए थे। जमीन दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) की होने के कारण आज उसे खाली कराने की कार्रवाई शुरू की गई।  बुलडोजर कार्रवाई के दौरान मौके पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए।  

मौके पर स्थानीय पुलिस के साथ RAF और अर्धसैनिक बलों के जवानों की भी तैनाती की गई थी। सुरक्षा बलों की मौजूदगी का उद्देश्य कार्रवाई के दौरान किसी भी तरह के विरोध या बाधा की स्थिति से निपटना था। दिल्ली में सरकारी जमीन और सार्वजनिक संपत्तियों से अतिक्रमण हटाने को लेकर इससे पहले भी कई जगह कार्रवाई हो चुकी है। 

#WATCH | Delhi: Bulldozer action is underway at Alfa Garden in Central Delhi's Prasad Nagar police station area following a court order to vacate DDA land. The matter was taken to court, after which an order and notice were issued. As the property belongs to the Delhi Development… pic.twitter.com/gwv49Hk3Co

— ANI (@ANI) September 2, 2026

पहले भी हुई है बुलडोजर कार्रवाई

जामा मस्जिद इलाके में दिल्ली नगर निगम (MCD) ने उच्च न्यायालय के आदेश के बाद जामा मस्जिद के पास बने 3 पार्कों में मौजूद अवैध दुकानों और अन्य कब्जों को हटाया था। दूसरी तरफ दिल्ली रेस क्लब से जुड़े मामले में पटियाला हाउस कोर्ट के आदेश के बाद 86 साल पुरानी इमारतों को ध्वस्त किया गया था।

करीब 53 एकड़ में फैले दिल्ली रेस क्लब की पुरानी इमारतों को कार्रवाई के तहत हटाया गया।  इसके अलावा कुछ दिन पहले दिल्ली कैंट के सदर बाजार इलाके में भी छावनी बोर्ड ने उच्च न्यायालय के फैसले के बाद अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की थी, इस दौरान कुछ झुग्गियों को हटाया गया था।