world-news

CJP Protest Live : अपने गांव लौट रहे अभिजीत दीपके, सौरव और रांका 2 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस

October 11, 2026

Live Updates

CJP Protest Latest Updates Hindi : अपने गांव लौट रहे अभिजीत दीपके, सौरव और रांका 2 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस

Updated: Sun, 11 Oct 2026 01:17 PM (IST)

विज्ञापन

CJP नेता अभिजीत दीपके और सौरभ दास, फोटो-एएनआई

WhatsApp चैनल से जुड़ेंगूगल पर प्रभात खबर चुनें

Share

WhatsApp चैनल से जुड़ेंगूगल पर प्रभात खबर चुनें

CJP Protest Latest Updates Hindi : दिल्ली में शनिवार को हुए प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई के बाद आज रविवार (11 अक्टूबर) को एक बार फिर जंतर-मंतर पर हंगामे के आसार हैं. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर CJP ने सुबह 10 बजे दोबारा जंतर-मंतर कूच करने का ऐलान किया है. संगठन ने साफ किया है कि इस्तीफा होने तक आंदोलन जारी रहेगा. प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस अलर्ट है. प्रदर्शन की सारी अपडेट के लिए जुड़े रहें प्रभात खबर के साथ.

विज्ञापन

दिल्ली में हिरासत से रिहा होने के बाद CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके ने अपने गांव लौटने की जानकारी दी है. उन्होंने कहा कि दुख की इस घड़ी में वह अपने परिवार के साथ रहना चाहते हैं. दीपके ने बताया कि सौरव दास और आशुतोष रांका जल्द ही दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे. उन्होंने साफ किया कि CJP अपना आंदोलन जारी रखेगी. दीपके ने कहा- हम न पीछे हटेंगे और न ही डरेंगे. उन्होंने 10 अक्टूबर को हुई पुलिस कार्रवाई पर निशाना साधते हुए दावा किया कि इस दिन को तानाशाही के अंत की शुरुआत के रूप में याद किया जाएगा.

CJP Protest: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- इंटरनेट बंद नहीं कर सकते

दिल्ली में CJP के प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामलों की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मेट्रो, ट्रेन और इंटरनेट सेवाओं को लेकर अहम टिप्पणी की है. अदालत ने कहा कि कानून-व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखते हुए इन सेवाओं का संचालन सामान्य रूप से जारी रहना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के साथ आम लोगों की सुविधा का भी ध्यान रखा जाना जरूरी है. प्रदर्शन के कारण लोगों को यात्रा करने और इंटरनेट इस्तेमाल करने में अनावश्यक परेशानी नहीं होनी चाहिए.

CJP Protest Live: दिल्ली में प्रदर्शनकारियों की हिरासत पर कपिल सिब्बल ने SC में उठाए सवाल

दिल्ली में 10 अक्टूबर को CJP के प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई और लोगों को हिरासत में लिए जाने के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है. जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ इन मामलों की सुनवाई कर रही है. याचिकाओं में दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों की कार्रवाई को चुनौती देने के साथ अदालत के आदेशों की कथित अवहेलना का मुद्दा भी उठाया गया है. वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने हिरासत और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू करने के आदेश पर सवाल उठाए. उन्होंने दलील दी कि लोगों को ट्रेनों समेत अलग-अलग जगहों से हिरासत में लिया जा रहा है. सिब्बल ने इंटरनेट सेवाएं बंद किए जाने का मुद्दा भी उठाया.

CJP Protest: रिहाई के बाद दोपहर 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अभिजीत दीपके समेत CJP के नेता

दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के तीन प्रमुख नेताओं की रिहाई के बाद संगठन ने दोपहर 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ऐलान किया है. CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके, प्रवक्ता आशुतोष रांका और सह-संयोजक सौरव दास को रविवार को दिल्ली कैंट पुलिस स्टेशन में कार्यकारी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने के बाद रिहा कर दिया गया. CJP के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने बताया कि पार्टी दोपहर 2 बजे मीडिया से बातचीत करेगी.

Delhi Protest: कनॉट प्लेस में सुरक्षा बढ़ाई गई, दिल्ली पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च

दिल्ली में CJP के प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है. राजधानी के प्रमुख इलाके कनॉट प्लेस में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है. दिल्ली पुलिस ने इलाके में फ्लैग मार्च भी किया. कनॉट प्लेस से सामने आई तस्वीरों में पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था देखी जा सकती है.

CJP Protest: 50 हजार रुपये के जमानती बॉन्ड पर अभिजीत दीपके समेत तीनों नेता हुए रिहा

दिल्ली में CJP के प्रदर्शन के दौरान एहतियातन गिरफ्तार किए गए अभिजीत दीपके, आशुतोष रांका और सौरव दास को रिहा कर दिया गया है. दिल्ली पुलिस के मुताबिक, तीनों नेताओं को 10 अक्टूबर को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 126/170 के तहत एहतियातन गिरफ्तार किया गया था. पुलिस ने बताया कि गिरफ्तारी के दौरान सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया गया. रविवार को तीनों को दिल्ली कैंट स्थित विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट (SEM) की अदालत में पेश किया गया. वहां एक साल तक शांति और अच्छा आचरण बनाए रखने के लिए 50 हजार रुपये का जमानती बॉन्ड भरा गया. इसके बाद SEM कोर्ट ने तीनों नेताओं को रिहा कर दिया.

विज्ञापन

विज्ञापन

Tags

विज्ञापन

विज्ञापन

जरूर पढ़ें

1

2

3

4

5