इंदौर41 मिनट पहले
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खाद्य सुरक्षा टीम ने की जांच और कार्रवाई।
इंदौर में खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने Bigbasket, Social और Heydeli Pizza के फूड लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देशन में हुई जांच में तीनों प्रतिष्ठानों में अलग-अलग गंभीर कमियां मिलीं।
Heydeli Pizza में कॉकरोच, जंग लगे बर्तन और जले हुए काले तेल का इस्तेमाल मिला। Social में वेज और नॉनवेज खाना एक ही डीप फ्रीजर में रखा था, जबकि Bigbasket में खाद्य सामग्री के साथ अखाद्य सामान रखा मिला। तीनों को पहले सुधार सूचना पत्र दिया गया था, लेकिन तय समय में कमियां दूर नहीं करने पर लाइसेंस निलंबित कर दिए गए।
Heydeli Pizza में कॉकरोच और काला तेल मिला
स्कीम नंबर 54 स्थित Gemini Mall के Heydeli Pizza में जांच के दौरान फ्रीजर और फर्श पर कॉकरोच मिले। जंग लगे और गंदे बर्तनों का इस्तेमाल किया जा रहा था। खाद्य पदार्थ जले हुए काले तेल में तले जा रहे थे और मोकटेल बनाने वाले प्लेटफॉर्म पर भी जंग लगी मिली।
किचन के दरवाजे के नीचे खाली जगह थी, जिससे कीड़े-मकौड़े अंदर आ सकते थे। कुछ बर्तन नॉन-टॉक्सिक मटेरियल के नहीं पाए गए। तैयार खाने, कच्चे माल और खाना बनाने में इस्तेमाल पानी की NABL लैब जांच रिपोर्ट भी उपलब्ध नहीं थी।
जांच में पर्याप्त रोशनी, सफाई और बर्तन साफ करने की उचित व्यवस्था नहीं मिली। खाने का तापमान जांचने की व्यवस्था, खरीद बिल और पेस्ट कंट्रोल के रिकॉर्ड भी नहीं मिले। कर्मचारियों के मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी उपलब्ध नहीं थे।
तीन तस्वीरें देखिए



गंदगी के बीच रखी मिली खाद्य सामग्री।
Social में एक ही फ्रीजर में वेज-नॉनवेज
MR-10 स्थित Social Ring Road में साफ-सफाई से जुड़ी कमियां मिलीं। स्टोर रूम के दरवाजे खुले थे और वेज-नॉनवेज खाना एक ही डीप फ्रीजर में रखा मिला। कर्मचारियों के मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, पानी की जांच रिपोर्ट और खाने की NABL लैब जांच रिपोर्ट उपलब्ध नहीं थी। सामान रखने की व्यवस्था ठीक नहीं थी और डस्टबिन खुले मिले।
Bigbasket में खाद्य और अखाद्य सामान साथ मिला
स्कीम नंबर 54 स्थित Bigbasket में कच्चा माल सही तरीके से नहीं रखा गया था। खाद्य सामग्री के साथ अखाद्य सामान भी रखा मिला और परिसर की साफ-सफाई भी ठीक नहीं थी। जांच के दौरान FSSAI/FoSTaC ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, कर्मचारियों के मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट और पेस्ट कंट्रोल के रिकॉर्ड भी उपलब्ध नहीं कराए गए।
निलंबन के दौरान कारोबार बंद रखना होगा
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत तीनों प्रतिष्ठानों के फूड लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। वहां रखा जल्दी खराब होने वाला खाद्य पदार्थ तुरंत हटाने के निर्देश दिए गए हैं। निलंबन अवधि में तीनों प्रतिष्ठानों को खाद्य कारोबार पूरी तरह बंद रखना होगा। आदेश का उल्लंघन करने पर आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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