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31 अक्टूबर तक का मौका: अनधिकृत निर्माणों और लेआउट को नियमित कराने के लिए मनपा ने जारी किया नया परिपत्र| Navbharat Live

July 29, 2026

Updated On: Jul 29, 2026 | 03:52 PM IST

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सार

Illegal Construction Regularisation: संभाजीनगर में 300 वर्गमीटर तक के अनधिकृत आवासीय निर्माणों के नियमितीकरण पर बेटरमेंट चार्ज पूरी तरह माफ किया गया है।

Opportunity until October 31: Municipal Corporation issues new circular for regularizing unauthorized constructions and layouts.

गुंठेवारी योजना, संभाजीनगर मनपा,(प्रतीकात्मक तस्वीर, सोर्स: AI)

विस्तार

Sambhajinagar Gunthewari Scheme: छत्रपति संभाजीनगर शहर के गुंठेवारी क्षेत्रों में बने अनधिकृत निर्माणों को नियमित कराने के लिए मनपा ने नागरिकों को बड़ी राहत दी है। 300 वर्गमीटर तक के आवासीय निर्माणों के नियमितीकरण पर बेटरमेंट चार्ज पूरी तरह माफ कर दिया है। वहीं, अनधिकृत लेआउट के खुले भूखंडों के नियमितीकरण पर 15 सितंबर तक 50 प्रश तथा उसके बाद 31 अक्टूबर तक 25 प्रश की छूट देने का निर्णय लिया गया है।

इस संबंध में मनपा ने परिपत्र जारी किया है। राज्य सरकार की ओर से 31 दिसंबर 2020 तक हुए अनधिकृत निर्माणों को गुंठेवारी कानून के तहत नियमित करने की अनुमति दिए जाने के बाद मनपा यह योजना लागू कर रही है। सामान्य सभा के निर्णय के अनुसार योजना 1 मई से 31 अक्टूबर तक प्रभावी रहेगी।

300 वर्गमीटर तक के मकानों पर नियमितीकरण शुल्क माफ

इस अवधि में शुल्क में विशेष रियायतें लागू रहेंगी 300 वर्गमीटर (करीब 3,228 वर्गफुट) तक के मकानों के नियमितीकरण पर 16 जुलाई से 31 अक्टूबर तक बेटरमेंट चार्ज पूरी तरह माफ रहेगा। इससे पात्र मकान मालिक बिना विकास शुल्क दिए अपने निर्माण को नियमित करा सकेंगे।

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अनधिकृत लेआउट के खुले भूखंडों के नियमितीकरण के लिए भी विकास शुल्क में राहत दी गई है। ० से 450 वर्गमीटर व 450 से 3,999 वर्गमीटर तक के भूखंडों पर 15 सितंबर तक 50 प्रश व 31 अक्टूबर तक 25 प्रश की छूट मिलेगी।

हालांकि, नियमितीकरण के लिए यूडीसीपीआर के प्रावधानों के अनुसार कम से कम 10 प्रश खुली जगह रखना अनिवार्य होगा। 300 वर्गमीटर से अधिक व 2,000 वर्गमीटर तक के निर्माणों पर भी निर्माण क्षेत्र के लिए विकास शुल्क पूरी तरह माफ रहेगा। हालांकि, शेष खुले भूखंड के हिस्से पर नियमानुसार विकास शुल्क देय होगा।

अतिरिक्त निर्माण पर देना होगा जुर्माना

यदि स्वीकृत क्षेत्र से अधिक निर्माण किया गया है तो उसे भी नियमित कराने की सुविधा रहेगी। हालांकि, इसके लिए संबंधित क्षेत्र के रेडी रेकनर मूल्य का 10 प्रश दंड के रूप में जमा करना होगा, वहीं, एफएसआई 1.60 तक की पूर्व में दी गई छूट यथावत रहेगी।

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छत्रपति संभाजीनगर मनपा निर्धारित बेटरमेट चार्ज 1,837 रु प्रति वर्गमीटर है। 50 प्रश छूट के बाद 450 वर्गमीटर के भूखंड के नियमितीकरण पर अब 4, 13,325 रु शुल्क देना होगा, जबकि पहले इसके लिए 8.26.650 रु का भुगतान करना पड़ता था। यानी पात्र आवेदकों को करीब 4 लाख की सीधी राहत मिलेगी।

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