हिसार सिटी6 घंटे पहले
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हिसार कोर्ट ने रेप के दोषी का सहयेाग करने वाले दोषी को भी सजा सुनाई है।
हिसार में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील जिंदल की फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने आठवीं कक्षा की छात्रा से रेप के मामले में दोषी अमित के नाबालिग सहयोगी को दोषी ठहराते हुए तीन साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
पुलिस ने इस मामले में साल 2022 में मामला दर्ज किया था। मुख्य आरोपी अमित को फरवरी 2026 में 20 साल की सजा सुनाई गई थी। बुधवार को कोर्ट ने अमित के सहयोगी को भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366 और 120बी के तहत दोषी ठहराया।
दोस्त ने घर के पीछे गली में बुलाया
पीड़िता ने पुलिस को बताया था कि वह शहर के एक स्कूल में आठवीं कक्षा की छात्रा है। 27 अगस्त 2021 को आरोपी अमित और उसके दोस्त ने उसे घर के पीछे की गली में बुलाया। दोनों उसे मोटरसाइकिल पर बैठाकर बस स्टैंड के पीछे एक कमरे में ले गए।
वहां नाबालिग आरोपी के पिता मौजूद थे, जिन्होंने उन्हें वहां से जाने को कहा। इसके बाद वे उसे बस स्टैंड ले गए। अमित का नाबालिग दोस्त बस स्टैंड से चला गया। अमित उसे बस से लुधियाना ले गया और वहां अपने दोस्त के घर पहुंचा।
अमृतसर, हरिद्वार ले जाकर होटल में किया रेप
अगले दिन अमित पीड़िता को अमृतसर ले गया। वहां एक होटल के कमरे में उसके साथ रेप किया। कुछ समय रुकने के बाद वह उसे हरिद्वार ले गया। वहां भी होटल में रेप किया गया। इसके बाद आरोपी उसे फिर लुधियाना ले गया, जहां पुलिस ने अमित को गिरफ्तार किया।
पुलिस ने इस मामले में पॉक्सो एक्ट और रेप की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। अदालत के इस फैसले से मामले में एक और आरोपी को सजा मिली है।
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