world-news

चाकू से 24 वार, मासूम की हत्या की कोशिश और अब आरोपी अरबाज को उम्रकैद... छतरपुर कोर्ट का फैसला

July 11, 2026

Chhatarpur News: मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में वर्ष 2024 में 11 वर्षीय मासूम समर अहिरवार पर जानलेवा हमला करने के मामले में विशेष न्यायाधीश (SC/ST एक्ट) की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है. न्यायालय ने आरोपी अरबाज खान को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही विभिन्न धाराओं के तहत कुल 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है. अदालत के इस फैसले को पीड़ित पक्ष के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

पीड़ित पक्ष के अनुसार, घटना 15 मार्च 2024 की शाम करीब 6:30 बजे की है. समर अहिरवार उस समय अनगढ़ टौरिया स्थित अपनी बुआ सुमन अहिरवार के घर पर अकेला था. इसी दौरान पड़ोस में रहने वाला आरोपी अरबाज खान पुरानी रंजिश के चलते घर में घुस आया. आरोप है कि उसने समर की हत्या करने की नीयत से चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. बच्चे के पेट, सीने, सिर और गर्दन पर कई वार किए गए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया और उसके शरीर से काफी खून बह गया.

घर में घुसकर किया था हमला

घटना के तुरंत बाद पड़ोसी राजेश बिदुआ ने घायल समर को जिला अस्पताल पहुंचाया. सूचना मिलने पर परिजन भी अस्पताल पहुंचे. बच्चे की गंभीर स्थिति को देखते हुए पुलिस ने शिकायत के आधार पर हत्या के प्रयास, घर में घुसकर हमला करने तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया. मामले की विवेचना उप पुलिस अधीक्षक अमन मिश्रा ने की और जांच पूरी होने के बाद न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया.

अरबाज खान दोषी करार

सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने न्यायालय के समक्ष सभी महत्वपूर्ण साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत किए. विशेष लोक अभियोजक प्रवेश अहिरवार ने प्रभावी पैरवी करते हुए मामले के तथ्यों और साक्ष्यों को अदालत के समक्ष रखा. इसके आधार पर विशेष न्यायाधीश ने आरोपी अरबाज खान को दोषी करार दिया.

कोर्ट ने सुनाई सजा

न्यायालय ने आरोपी के खिलाफ अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई है. कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास और 15 हजार रुपये के अर्थदंड के तहत 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 25 हजार रुपये के अर्थदंड तथा 7 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई. अदालत ने आदेश दिया कि सजाओं का पालन नियमानुसार किया जाएगा.फैसले के बाद विशेष लोक अभियोजक प्रवेश अहिरवार ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने मजबूत साक्ष्य और गवाहों के आधार पर अदालत के समक्ष पक्ष रखा, जिसके परिणामस्वरूप आरोपी को दोषसिद्धि और कठोर सजा मिली.

पवन बिदुआ

पवन बिदुआ

पवन बिदुआ की पत्रकारिता की यात्रा वर्ष 2018 में छतरपुर के वी न्यूज़ केबल नेटवर्क से शुरू हुई. इसके बाद पवन ने इंडिया न्यूज़ नेशनल और एमपी–सीजी में जिला ब्यूरो के रूप में लगातार जिम्मेदारियां निभाईं. कोविड काल की संवेदनशील और जोखिमपूर्ण रिपोर्टिंग को जमीनी स्तर पर कवर किया. शिक्षा के रूप में पवन बिदुआ ने डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय से BJMC और पं. मोतीलाल नेहरू विधि महाविद्यालय से LLB पूरी की है.

Read More

google button