‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ विवाद में कॉमेडियन समय रैना को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने दिव्यांग लोगों पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों से जुड़े मामले में समय रैना समेत 5 लोगों के खिलाफ दर्ज FIR रद्द कर दी हैं।
समय रैना से जुड़े केस पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
- Published: 14 Aug 2026, 04:33 PM IST
- Last Updated: 14 Aug 2026, 04:33 PM IST
Samay Raina Controversy: कॉमेडियन और यूट्यूबर समय रैना को ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ विवाद में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को समय रैना और चार अन्य के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों को रद्द कर दिया। ये मामले शो के एक एपिसोड में दिव्यांग लोगों को लेकर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों से जुड़े थे।
Supreme Court quashes all FIRs against comedian Samay Raina and four others over the controversial and insensitive remarks concerning persons with disabilities made on India’s Got Latent.
Supreme Court took note of their compliance with its earlier directions, and conducting…
— ANI (@ANI) August 14, 2026
सुप्रीम कोर्ट ने किन लोगों को दी राहत?
बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने मामले की सुनवाई की। समय रैना के अलावा विपुल गोयल, बलराज परमजीत सिंह घई, सोनाली ठक्कर उर्फ सोनाली आदित्य देसाई और निशांत जगदीश तंवर के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही भी रद्द कर दी गई।
दिव्यांगों के लिए किए गए प्रयासों को कोर्ट ने सराहा
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान समय रैना और अन्य आरोपियों की ओर से दिव्यांग लोगों के लिए किए गए जागरूकता और फंड जुटाने के प्रयासों पर गौर किया।
कोर्ट ने कहा कि अगर किसी की ओर से वास्तविक और सकारात्मक प्रयास किए जा रहे हैं, तो उसके अच्छे नतीजे सामने आने की उम्मीद रहती है। पीठ ने यह भी माना कि आरोपियों ने अपने पिछले निर्देशों का पालन करने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं।
रिपोर्ट के मुताबिक, आरोपियों ने दिव्यांग लोगों के लिए कार्यक्रम आयोजित किए और फंड जुटाने की दिशा में भी काम किया। कोर्ट ने इन प्रयासों को मामले में राहत देने के महत्वपूर्ण आधारों में से एक माना।
पहले कोर्ट ने लगाया था 3 लाख रुपये का जुर्माना
यह मामला पूरी तरह आसान नहीं रहा। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना और अन्य आरोपियों पर 3-3 लाख रुपये की लागत लगाई थी। कोर्ट ने उस समय माना था कि उसके पहले दिए गए निर्देशों का पूरी तरह पालन नहीं किया गया था।
बाद में आरोपियों की ओर से कोर्ट को बताया गया कि उन्होंने दिव्यांग लोगों के लिए कार्यक्रम आयोजित किए और आगे भी ऐसे आयोजन करने की योजना है। कोर्ट ने इन प्रयासों को देखते हुए शुक्रवार को आपराधिक मामलों को खत्म करने का आदेश दिया।
क्या था ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ विवाद?
विवादित एपिसोड की शूटिंग 14 नवंबर 2024 को मुंबई के खार हैबिटैट में हुई थी और इसे बाद में प्रसारित किया गया था। एपिसोड में दिव्यांग लोगों को लेकर की गई कथित असंवेदनशील टिप्पणियों के बाद समय रैना समेत शो से जुड़े कई लोगों के खिलाफ अलग-अलग जगहों पर मामले दर्ज हुए थे।
इसके बाद Cure SMA India Foundation की ओर से भी सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया। याचिका में स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी (SMA) जैसी गंभीर बीमारी और दिव्यांग लोगों को लेकर की गई टिप्पणियों पर आपत्ति जताई गई थी।
हालांकि समय रैना और चार अन्य के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही खत्म कर दी गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले के व्यापक पहलू को बंद नहीं किया है।