world-news

कलकत्ता हाईकोर्ट ने अभिषेक बनर्जी की अर्जी खारिज की; अंतरिम सुरक्षा देने से किया इनकार – kolkatahindinews.com

July 24, 2026

कोलकाता हिन्दी न्यूज | 24 जुलाई 2026: कलकत्ता हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद अभिषेक बनर्जी की उस अर्जी को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने पश्चिम बंगाल के अलग-अलग पुलिस स्टेशनों में उनके खिलाफ दर्ज सभी आठ एफआईआर में गिरफ्तारी समेत पुलिस की जबरदस्ती की कार्रवाई से पूरी सुरक्षा मांगी थी।


जस्टिस सौगत भट्टाचार्य की बेंच का फैसला

यह मामला जस्टिस सौगत भट्टाचार्य की सिंगल-जज बेंच के सामने सुनवाई के लिए आया। सुनवाई के आखिर में जस्टिस भट्टाचार्य ने कहा कि पुलिस की जबरदस्ती की कार्रवाई के खिलाफ पूरी अंतरिम सुरक्षा देना मुमकिन नहीं है।

इस मामले की अगली सुनवाई 30 जुलाई को होगी। जस्टिस भट्टाचार्य ने कहा कि अगर इस बीच पुलिस इन आठ एफआईआर में से किसी में भी उनके खिलाफ कोई जबरदस्ती की कार्रवाई करती है, तो मामला कोर्ट के ध्यान में लाया जा सकता है।


सुनवाई में हुई बहस

सुनवाई के दौरान अभिषेक बनर्जी के वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट को बताया कि पुलिस उनके क्लाइंट के खिलाफ एक के बाद एक एफआईआर दर्ज कर रही है और वह भी राज्य के अलग-अलग कोनों में अलग-अलग पुलिस थानों में।

सिब्बल ने तर्क दिया कि उनके क्लाइंट को उनके खिलाफ दर्ज सभी आठ एफआईआर में पूरी सुरक्षा मिलनी चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे सुवेंदु अधिकारी को पहले कोर्ट ने पूरी सुरक्षा दी थी।

एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि अंतरिम सुरक्षा केस-टू-केस आधार पर दी जा सकती है, न कि सभी एफआईआर में एक साथ।


जस्टिस का टिप्पणी

अपने जवाबी तर्क में, सिब्बल ने कहा कि पहले भी ऐसा हुआ है जब पश्चिम बंगाल के मौजूदा मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी को, जो उस समय पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता थे, कलकत्ता हाई कोर्ट ने सभी मामलों में पूरी सुरक्षा दी थी।

इसके बाद, जस्टिस भट्टाचार्य ने सिब्बल से कहा कि वे इस मामले में सुवेंदु अधिकारी का उदाहरण न दें। उन्होंने यह भी कहा कि कोर्ट सभी संबंधित पक्षों को सुने बिना मामले में कोई फैसला नहीं ले सकता और इसलिए इस समय सभी एफआईआर में पूरी सुरक्षा नहीं दे सकता।


निष्कर्ष: कलकत्ता हाईकोर्ट के इस फैसले से अभिषेक बनर्जी को सभी 8 एफआईआर में अंतरिम सुरक्षा नहीं मिली है। अब 30 जुलाई को अगली सुनवाई में मामले पर आगे फैसला होगा।

ताज़ा समाचार और रोचक जानकारियों के लिए आप हमारे कोलकाता हिन्दी न्यूज चैनल पेज को सब्स्क्राइब कर सकते हैं। एक्स (ट्विटर) पर @hindi_kolkata नाम से सर्च कर, फॉलो करें।

कोलकाता और पश्चिम बंगाल की ब्रेकिंग न्यूज, स्थानीय घटनाओं, खेल, राजनीति और सामाजिक मुद्दों की खबरों को कवर करता है। हमारी डेस्क टीम 24×7 सक्रिय रहकर पाठकों को ताज़ा और प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध कराती है।

Areas of Expertise: Sports, Politics & West Bengal

Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.

Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.