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Gramodyog Vikas Yojana: मप्र के युवाओं के लिए रोजगार का बड़ा मौका, खादी आयोग देगा ट्रेनिंग, मशीन और उपकरण से शुरू कर सकेंगे अपना कारोबार

July 20, 2026

Gramodyog Vikas Yojana 2026: मध्यप्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बेरोजगार युवक-युवतियों और पारंपरिक कारीगरों के लिए स्वरोजगार शुरू करने का अच्छा मौका है।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग की ग्रामोद्योग विकास योजना के तहत वर्ष 2026-27 में चयनित आवेदकों को अलग-अलग रोजगारमूलक गतिविधियों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद योजना के नियमों के अनुसार संबंधित काम के लिए मशीनरी और उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे युवा अपना काम शुरू कर सकेंगे।

योजना के तहत आवेदन करने की आखिरी तारीख 17 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है। इच्छुक कैंडिडेट्स निर्धारित दस्तावेजों के साथ अपना आवेदन भोपाल स्थित खादी और ग्रामोद्योग आयोग के राज्य कार्यालय भेज सकते हैं।

Gramodyog Vikas Yojana 2026 (2)

इन कामों की मिलेगी ट्रेनिंग

कुम्हार सशक्तिकरण कार्यक्रम
मधुमक्खी पालन और बी-बॉकस
कागज की प्लेट और दोना निर्माण
कागज लुगदी से जुड़े काम
पेपरमेशी और पेपर कन्वर्जन
पॉपकॉर्न निर्माण
अगरबत्ती निर्माण
फुटवेयर निर्माण
फुटवेयर रिपेयरिंग टूलकिट
टर्नवुड क्राफ्ट
लकड़ी के खिलौने बनाना
इलेक्ट्रिशियन
प्लंबर
सिलाई मशीन से जुड़ा काम

15 से 55 साल तक के लोग कर सकते हैं आवेदन

योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का मध्यप्रदेश का निवासी होना जरूरी है। आवेदन करने वाले की उम्र 15 से 55 वर्ष के बीच होना चाहिए। योजना में बेरोजगार युवक-युवतियों और संबंधित काम में रूचि रखने वाले पारंपरिक कारीगरों को अवसर दिया जाएगा।

एक परिवार से केवल एक व्यक्ति को योजना का लाभ मिल सकेगा। आवेदक को किसी सरकारी, अर्धसरकारी या समान उद्देश्य वाली दूसरी योजना का लाभ पहले से नहीं मिल रहा होना चाहिए।

Gramodyog Vikas Yojana 2026 (1)

इन वर्गों को मिलेगी प्राथमिकता 

योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं, बेरोजगार युवक-युवतियों और बीपीएल कैटेगरी के आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली, उग्रवादी, रक्षा कर्मियों और अर्धसैनिक बलों की विधवाओं और उग्रवाद प्रभावित परिवारों के पुनर्वास से जुड़े पात्र व्यक्तियों को भी प्राथमिकता देने का प्रावधान है। 

मशीन के लिए कितना देना होगा अंशदान?

मशीनरी और उपकरण की आपूर्ति के लिए चयनित आवेदकों को निर्धारित नियमों के अनुसार अपना अशंदान जमा करना होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को 10 प्रतिशत, सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग को 20 प्रतिशत और बीपीएल कैटेगरी के लिए कोई अंशदान नहीं है। मशीनों की आपूर्ति के लिए चयनित बिडर द्वारा निर्धारित दरों के आधार पर प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

मधुमक्खी पालन के लिए प्रशिक्षण शुल्क

मधुमक्खी पालन उद्योग में सामान्य कैटेगरी के पुरुष आवेदकों को प्रशिक्षण शुल्क के रूप में 500 रुपए कार्यालय में जमा करना होगा। वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग और महिला कारीगरों को प्रशिक्षण नि:शुल्क दिया जाएगा।

कुछ गतिविधियों में समूह के लिए मिलेगी मशीन

योजना के तहत कुछ कामों के लिए सामूहिक रूप से मशीन उपलब्ध कराने का भी प्रावधान है। देना-पत्तल बनाने और मसाला उद्योग जैसी गतिविधियों में पांच लोगों के समूह के लिए एक मशीन देने की व्यवस्था है।

फल-सब्जी प्रसंस्करण और कागज लुगदी से जुड़ी गतिविधियों में 10 लोगों के समूह के लिए मशीन उपलब्ध कराने का प्रावधान है। समूह में शामिल आवेदन एक ही गांव या आसपास के गांवों के निवासी हो सकते हैं।

आवेदन के साथ ये दस्तावेज जरूरी 

आवेदक का नाम और माता-पिता का नाम
पूरा पता
विवाहित-अविवाहित स्थिति
आधार नंबर
जन्मतिथि
शैक्षणिक योग्यता
व्यवसायिक योग्यता और अनुभव यदि हो
पासपोर्ट साइज फोटो
जाति-वर्ग संबंधी जानकारी
बैंक खाता और आईएफएससी कोड
बीपीएल कार्ड यदि लागू हो
मोबाइल नंबर
पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर होगा चयन

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17 अगस्त तक भेजें आवेदन 

इच्छुक उम्मीदवार अपने आवेदन और जरूरी दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियां 17 अगस्त 2026 तक भोपाल स्थित खादी और ग्रामोद्योग आयोग के राज्य कार्यालय के पते पर भेज सकते हैं।

योजना के तहत उपलब्ध लक्ष्य समीति हैं। इसलिए आवेदकों का चयन पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा। हालांकि, अंतिम चयन खादी और ग्रामोद्योग आयोग के प्रधान कार्यालय से उद्योगवार और निर्धारित लक्ष्यों के आधार पर किया जाएगा। 

यह है पूरा पता और संपर्क नंबर

खादी और ग्रामोद्योग आयोग राज्य कार्यालय
पता: बी-3-4, कार्यालय परिसर, गौतमनगर भोपाल मध्यप्रदेश

 योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग, भोपाल के नोडल अधिकारी से 0755-2583668 पर संपर्क किया जा सकता है। कार्यालय के फोन नंबर 0755-2583667 और 0755-2583668 हैं।

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