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पति को सांप से डसवाकर मारने वाली पत्नी को सजा-ए-मौत, मां बोलीं- बेटे की तरह बहू को भी तड़पना होगा

October 16, 2026

पति को सांप से डसवाकर मारने वाली पत्नी को सजा-ए-मौत, मां बोलीं- बेटे की तरह बहू को भी तड़पना होगा

Meerut Snake Murder Case: मेरठ के अमित कश्यप मर्डर केस में जिला अदालत ने आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है. अदालत ने दोनों आरोपियों से पूछा भी था कि आपको क्या सजा दी जाए?

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Meerut Snake Murder Case: मेरठ के अमित कश्यप मर्डर केस में जिला अदालत ने आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है. अदालत ने दोनों आरोपियों से पूछा भी था कि आपको क्या सजा दी जाए?

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Meerut Court Death Penalty Verdict today in Amit Kashyap Murder case

Meerut Snake Murder Case: मेरठ में सांप से डसवाकर पति की हत्या करने वाली रविता और उसके प्रेमी अमरदीप को मेरठ जिला कोर्ट ने सजा-ए-मौत सुनाई है.  वारदात के 547 दिन आरोपियों को फांसी की सजा मिली है. जस्टिस जयवीर सिंह नागर ने नीला ड्रम हत्याकांड का नाम लिए बगैर कहा कि केवल काट डालना ही जघन्य अपराध नहीं है. बता दें, 7 अक्टूबर को रविता और अमरदीप को अदालत ने दोषी करार दिया था.

कोर्ट ने पूछा था- क्या सजा सुनाई जाए?

शुक्रवार को सजा सुनाने से पहले कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रविता और अमरदीप का पक्ष सुना. उन्होंने दोनों से पूछा कि तुम दोनों को हत्या का दोषी ठहराया गया है. बताओ क्या सजा चाहते हो? इस पर रविता ने कहा कि मेरे 3 छोटे-छोटे बच्चे हैं. उनका ख्याल रखा जाए. इसके बाद वह चुप हो गई. वहीं अमरदीप ने कहा कि मेरे मां-बाप बूढ़े हैं. उनकी सेवा करने वाला कोई नहीं है. उनकी देखभाल में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए. 

VIDEO | Uttar Pradesh: As a Meerut court awards the death penalty in the Amit Kashyap murder case, Public Prosecutor Farzana Masood says, “Today, I feel proud that, through my prosecution efforts, a woman who conspired with her lover to murder her own child has been sentenced to… pic.twitter.com/GGzNRlu4Yc

— Press Trust of India (@PTI_News) October 16, 2026

अब जानें क्या है पूरा मामला

बता दें, 17 अप्रैल 2025 की रात रविता ने अमरदीप के साथ मिलकर पति अमित कश्यप की गला घोंटकर हत्या कर दी थी. पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या को हादसा दिखाने के लिए बिस्तर पर सांप छोड़ दिया था. पुलिस ने मामले की जांच की और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. हत्या के 60 दिन बाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल किया. एसीजेएम जयवीर सिंह नागर की कोर्ट में 551 दिन में 87 तारीखें और 12 से ज्यादा गवाहों के बायन दर्ज हुए. 7 अक्टूबर को रविता और अमरदीप को अदालत ने दोषी करार दिया था.

बहू को भी तड़पना चाहिए- मां

फांसी की सजा के ऐलान से पहले मृतक अमित की मां ने कहा था कि जिस बेरहमी से बहू ने मेरे बेटे की हत्या कर सांप से डसवाया, मैं चाहती हूं कि मेरे बेटे की कलयुगी बहू और उसके प्रेमी को फांसी हो. जैसे उसने मेरे बेटे को तड़पाया, वैसे वो भी तड़पकर मरे. तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी. बेरहम बहू रविता ने अपना सुहाग उजाड़कर तीन बच्चों को अनाथ कर दिया. वह ना ही अच्छी पत्नी बन सकी और ना ही अपने बच्चों की अच्छी मां. ऐसी कलयुगी पत्नी और मां को मौत की सजा ही होनी चाहिए.

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