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भारतीय या पाकिस्तानी, सानिया मिर्ज़ा के बेटे के पास किस देश की नागरिकता? हैरान करने वाला खुलासा

July 16, 2026

भारतीय या पाकिस्तानी, सानिया मिर्ज़ा के बेटे के पास किस देश की नागरिकता? हैरान करने वाला खुलासा

Time Updated: Thursday, July 16, 2026, 19:14 [IST]

Sania Mirza: पहलगाम में हुए बड़े आतंकी हमले के बाद भारत ने कई पाकिस्तानियों को वापस भेज दिया था। कई पाकिस्तानियों के पास भारत में रहने के लिए लम्बी अवधि का वीजा भी था लेकिन सबको खत्म कर दिया गया और अब तक स्थिति वही है।

भारतीय टेनिस सनसनी सानिया मिर्ज़ा की शादी पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक से हुई थी। हालांकि शादी के बाद भी सानिया के नागरिकता भारतीय ही रही और वह टेनिस में भारत के लिए ही खेलती रही हैं। सानिया मिर्ज़ा और शोएब मलिक दोनों का तलाक भी हो गया है।

sania mirza

Photo Credit: Sania Mirza Instagram

सानिया दुबई में रहती हैं और शोएब पाकिस्तान में रहते हैं। इन सबके बीच बड़ी चर्चा का विषय यह है कि सानिया मिर्ज़ा के बेटे इजहान के पास किस देश की नागरिकता है। उनके पिता तो पाकिस्तान से आते हैं, तो क्या इजहान को पाकिस्तान की नागरिकता मिली हुई है।

क्या इजहान यूएई का नागरिक

एक बार शोएब मलिक ने कहा था कि उनका बेटा ना तो इंडिया का और ना ही पाकिस्तान का नागरिक होगा। हालांकि यूएई की तरफ इशारा था, तो ऐसा संभव ही नहीं है। यूएई सरकार अन्य देशों के नागरिकों को अपने वहां स्थायी नागरिकता नहीं देती है। वहां गोल्डन वीजा से लम्बे समय तक रहा जा सकता है। 30 सालों तक वहां रहने के बाद यूएई की वीजा के लिए आवेदन किया जा सकता है। इसके अलावा यूएई के नागरिक से शादी के बाद वहां की नागरिकता मिल सकती है। मां या बाप दोनों में से कोई अमीराती हो, तो बच्चे को नागरिकता मिल सकती है। सानिया के मामले में ऐसा नहीं है।

क्या कहता है भारतीय संविधान

पाकिस्तान में दोहरी नागरिकता को मान्यता है। वहां के लोग पाकिस्तान के अलावा दूसरे देश का पासपोर्ट भी रखते हैं लेकिन भारतीय संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।भारत में इकहरी नागरिकता का ही प्रावधान है। दूसरे देश का पासपोर्ट नहीं रखा जा सकता है। यहाँ दूसरे पासपोर्ट वाली बात में सिंगर अदनान सामी का उदाहरण है। वह पाकिस्तान से आकर भारत के नागरिक बन गए और पाकिस्तानी पासपोर्ट को छोड़ने के बाद भारत की नागरिकता मिली है।

Sania Mirza के पास भारतीय नागरिकता

दूसरे देश की नागरिकता लेने के लिए भारतीय पासपोर्ट को छोड़ना होता है। इजहान की नागरिकता के बारे में फ़िलहाल स्थिति साफ़ नहीं है। हालांकि जन्म भारत में ही हुआ है। 1 जुलाई 1987 के बाद भारत में पैदा होने वाला इंसान भारतीय नागरिक माना जाएगा लेकिन मां या पिता में से किसी एक के पास भारतीय नागरिकता होनी चाहिए। यहाँ सानिया के पास भारतीय नागरिकता है, तो इजहान यह योग्यता हासिल कर लेता है।

Sania Mirza का बेटा किस देश का नागरिक

इसमें भी एक शर्त यह है कि बच्चे के जन्म के एक साल में पैरेंट्स को भारतीय एम्बेसी में बच्चे का रजिस्ट्रेशन कराना होता है। इसमें भी कई शर्तों के बाद ही नागरिकता मिल सकती है, उसमें सबसे अहम 7 सालों तक भारत में रहना है। इजहान की नागरिकता को लेकर अभी तक स्थिति साफ़ नहीं है लेकिन सानिया के पास भारत की नागरिकता होने से इजहान भारतीय नागरिकता के लिए पात्र हो जाते हैं क्योंकि जन्म भी हैदराबाद में हुआ है।

नागरिकता रद्द कब हो सकती है?

भारत में अवैध तरीके से आकर नागरिकता लेने पर एक्शन के तहत नागरिकता रद्द की जा सकती है। इसके अलावा दूसरे देश का पासपोर्ट होने पर नागरिकता रद्द की जा सकती है। आतंकवादी गतिविधियों और देशविरोध करने पर भी नागरिकता रद्द की जा सकती है।