ऑनलाइन शॉपिंग: आपके साथ भी न हो जाए इस महिला जैसा धोखा, डिब्बा खोला तो निकला साबुन; जानें ऐसा हो तो क्या करें
Wed, 30 Sep 2026 11:20 AM IST
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रकाश चंद जोशी Updated Wed, 30 Sep 2026 11:20 AM IST
सार
Online Shopping Alert: दिल्ली की एक महिला ने ऑनलाइन 10 हजार 574 रुपये का मोबाइल फोन ऑर्डर किया, लेकिन पैकेट खोलने पर उसमें मोबाइल की जगह साबुन की टिकिया मिली। इसलिए आपके लिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि अगर ऐसा आपके साथ कभी हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए।
Delhi Women Online Shopping: ऑनलाइन शॉपिंग में सामान घर तक पहुंचने के बाद पैकेट खोलते ही अगर मोबाइल की जगह साबुन या कोई दूसरी चीज निकल आए, तो मामला गंभीर हो सकता है। दरअसल, दिल्ली की एक महिला के साथ ऐसा ही हुआ।
महिला ने फ्लिपकॉर्ट एप के जरिए 24 अक्तूबर 2021 को Realme Narzo 50A मोबाइल फोन ऑर्डर किया था। इस फोन की कीमत 10 हजार 574 रुपये थी। 25 अक्तूबर 2021 को जब ऑर्डर की डिलीवरी हुई और महिला ने पैकेट खोला, तो उसके अंदर मोबाइल की जगह साबुन की टिकिया मिलीं। ऐसे में अगर आपके साथ भी ऐसा हो जाए, तो आपके लिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि आपको ऐसे में क्या करना चाहिए। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...
ऑनलाइन शॉपिंग वाले सामान में प्रोड्कट की जगह साबुन निकले तो क्या करें? (प्रतीकात्मक तस्वीर) - फोटो : AI Generated
कंपनी से नहीं मिला समाधान
- जब महिला ने इस मामले में कंपनी से कई बार संपर्क किया तो कंपनी की तरफ से कोई समाधान नहीं मिला
- ऐसे में शिकायत का समाधान नहीं होने के बाद मामला जिला उपभोक्ता आयोग तक पहुंचा
- यहां फ्लिपकॉर्ट की ओर से यह दलील दी गई कि वह खरीदार और विक्रेता के बीच ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने का काम करता है
- वहीं डिलीवरी कंपनी ने कहा कि उसने विक्रेता की ओर से दिए गए सीलबंद पैकेट की डिलीवरी की थी
ऑनलाइन शॉपिंग वाले सामान में प्रोड्कट की जगह साबुन निकले तो क्या करें? (प्रतीकात्मक तस्वीर) - फोटो : Adobe Stock
आयोग ने क्या फैसला दिया?
- ऐसे में आयोग ने मामले में ई-कॉमर्स कंपनी को सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए जिम्मेदार माना
- ऐसे में 18 सितंबर 2026 को पारित आदेश में आयोग ने फ्लिपकॉर्ट को 10 हजार 574 रुपये की राशि 7 प्रतिशत सालाना ब्याज के साथ लौटाने का निर्देश दिया
- इसके अलावा महिला को मानसिक परेशानी के लिए 5000 रुपये और मुकदमे के खर्च के लिए 5000 रुपये देने का आदेश भी दिया गया
- कंपनी को आदेश का पालन 60 दिनों के भीतर करना है। ऐसा नहीं होने पर भुगतान तक 8 प्रतिशत सालाना ब्याज लागू होगा
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ऑनलाइन शॉपिंग वाले सामान में प्रोड्कट की जगह साबुन निकले तो क्या करें? (प्रतीकात्मक तस्वीर) - फोटो : AI Generated
आपके साथ ऐसा हो तो सबसे पहले क्या करें?
- अगर ऑनलाइन मंगाए गए मोबाइल की जगह साबुन, खाली डिब्बा या कोई दूसरा सामान मिले, तो सबसे पहले पैकेट और सामान की फोटो खींचें
- अगर संभव हो तो पैकेट खोलने की पूरी प्रक्रिया का वीडियो भी बनाएं
- पैकेट पर लगे लेबल, ऑर्डर आईडी, डिलीवरी की तारीख और इनवॉइस को संभालकर रखें
- इसके बाद तुरंत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के कस्टमर केयर पर शिकायत दर्ज करें
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ऑनलाइन शॉपिंग वाले सामान में प्रोड्कट की जगह साबुन निकले तो क्या करें? (प्रतीकात्मक तस्वीर) - फोटो : Adobe stock
- शिकायत की ईमेल, चैट या टिकट आईडी का रिकॉर्ड भी सुरक्षित रखें
- अगर समस्या का समाधान नहीं होता है, तो उपभोक्ता शिकायत का रास्ता अपनाया जा सकता है
- सरकार के Consumer Protection (E-commerce) Rules, 2020 में ई-कॉमर्स से जुड़े उपभोक्ताओं के हितों और शिकायत निवारण की व्यवस्था का प्रावधान है