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यूपी: राजधानी की सड़कों पर आवारा गौवंशों का आतंक, मासूम को हवा में उछालकर पटका; आए दिन होती हैं दुर्घटनाएं

August 2, 2026

यूपी: राजधानी की सड़कों पर आवारा गौवंशों का आतंक, मासूम को हवा में उछालकर पटका; आए दिन होती हैं दुर्घटनाएं

Sun, 02 Aug 2026 09:52 AM IST

अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: रोहित मिश्र Updated Sun, 02 Aug 2026 09:52 AM IST

सार

Cow terror in Lucknow: यूपी की राजधानी लखनऊ की सड़कें आवारा पशुओं से मुक्त नहीं हैं। यहां आए दिन घटनाएं होती रहती हैं। ताजा मामला गौवंशों के द्वारा हमला करने का है। 
 

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UP: Stray cattle terrorize the capital's streets, an innocent child was thrown into the air and thrown; accid

लखनऊ में गायों का आतंक। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

सुशांत गोल्फ सिटी स्थित अर्जुनगंज के सरसवां गांव में शुक्रवार शाम आवारा गोवंश ने आठ साल की मासूम पर हमला कर दिया। गोवंश ने कई बार उसे हवा में उछालकर जमीन पर पटका। शोर सुनकर पहुंचे आसपास के लोगों ने किसी तरह गोवंश को भगाकर बच्ची की जान बचाई। हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गई है।

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सरसवां निवासी राजमिस्त्री सनोद कुमार की बेटी सुनैना शुक्रवार शाम पड़ोसी के घर जा रही थी। इसी दौरान रास्ते में घूम रहे आवारा गोवंशों ने उसे घेर लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, एक गोवंश ने बच्ची पर हमला कर कई बार उसे जमीन पर पटका। सुनैना की चीख सुनकर गांव की पूजा पहुंचीं और गोवंश को भगाने का प्रयास किया। इसी बीच डंडे लेकर पहुंचे दो ग्रामीणों को गोवंशों ने दौड़ा लिया। हालांकि, एक ग्रामीण ने किसी तरह हमला करने वाले गोवंश को भगाकर बच्ची को बचाया। परिजन घायल सुनैना को सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसे टांके लगाए गए। इसके बाद बच्ची को घर भेज दिया गया।

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पिता ने की आर्थिक मदद की अपील


सनोद कुमार का कहना है कि बेटी की हालत अब भी चिंताजनक है। कुछ भी खिलाने या पिलाने पर उसे उल्टी हो जा रही है। आर्थिक स्थिति कमजोर होने से उन्हें बेहतर इलाज कराने में परेशानी हो रही है। सनोद ने प्रशासन और समाजसेवियों से आर्थिक सहायता की अपील की है।

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सुप्रीम कोर्ट भी जता चुका है चिंता


सड़कों और आबादी वाले क्षेत्रों में आवारा पशुओं के कारण बढ़ रहे हादसों पर सुप्रीम कोर्ट भी चिंता जता चुका है। इसके बावजूद राजधानी में आवारा पशुओं की समस्या बनी हुई है। कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश दिए हैं कि ऐसे हादसों के पीड़ितों के लिए प्रभावी मुआवजा तंत्र तैयार किया जाए, ताकि उन्हें समय पर राहत मिल सके।

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