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Nainital Horn Ban: नैनीताल माल रोड पर हॉर्न बजाने पर बैन, लगेगा 1000 रुपये का जुर्माना| Navbharat Live

August 1, 2026

Updated On: Aug 01, 2026 | 07:17 PM IST

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सार

Nainital Horn Ban: झीलों के शहर नैनीताल में 1 अगस्त से माल रोड पर हॉर्न बजाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। नियम तोड़ने वालों पर 1000 रुपये का जुर्माना लगेगा। प्रशासन सख्त है।

Nainital Horn Ban: Rs 1000 Fine Imposed On Mall Road From August 1 

नैनीताल माल रोड पर हॉर्न बजाने पर बैन (सोर्स- सोशल मीडिया)

विस्तार

Nainital Horn Ban Rs 1000 Fine Imposed On Mall Road: झीलों के शहर नैनीताल में 1 अगस्त 2026 से ट्रैफिक के नए सख्त नियम लागू हो गए हैं। प्रशासन ने शहर में बढ़ते हुए ध्वनि प्रदूषण को पूरी तरह से कम करने के लिए माल रोड को हॉर्न फ्री जोन घोषित कर दिया है।

अब तल्लीताल डांठ से मल्लीताल रिक्शा स्टैंड तक किसी भी वाहन के हॉर्न बजाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। यह बड़ा कदम शहर को शांत रखने और प्रदूषण से बचाने के लिए बहुत ही ज्यादा गंभीरता के साथ उठाया गया है।

इस नए नियम का सख्ती से पालन कराने के लिए प्रशासन और पुलिस की विशेष टीमें माल रोड पर बहुत सघन चेकिंग अभियान लगातार चला रही हैं। अगर कोई भी वाहन चालक इस नए ट्रैफिक नियम को तोड़ता है, तो उस पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत बहुत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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देश-विदेश से नैनीताल आने वाले लाखों पर्यटकों को ध्वनि प्रदूषण से होने वाली भारी परेशानी से बचाने के लिए यह फैसला लिया गया है। प्रशासन ने इस नियम को कड़ाई से लागू करने के लिए पूरे इलाके में जवान तैनात कर दिए हैं।

1000 रुपये का चालान

प्रशासन की ओर से जारी आधिकारिक आदेश के मुताबिक, प्रतिबंध वाले इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में हॉर्न बजाने वाले व्यक्ति को 1000 रुपये का भारी जुर्माना देना होगा। इससे पहले 28 जुलाई को जिलाधिकारी ने इस संबंध में एक बहुत सख्त आदेश जारी करते हुए पूरे क्षेत्र को नो हॉन्किंग जोन बनाया था।

पुलिस, आरटीओ और नगर पालिका की टीमें लगातार इस बात पर कड़ी नजर रख रही हैं कि कोई भी वाहन चालक हॉर्न का इस्तेमाल बिल्कुल भी न करे। नियम तोड़ने वालों का मौके पर ही 1000 रुपये का भारी चालान काटा जाएगा।

अधिकारियों की अहम बैठक

इस नए नियम को पूरी तरह से लागू करने से पहले 21 जुलाई को कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने विभिन्न विभागों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ एक अहम बैठक की थी। इस जरूरी बैठक में ध्वनि प्रदूषण पर काबू पाने के लिए लंबी चर्चा हुई और उसके बाद जिलाधिकारी को सख्त निर्देश दिए गए थे।

इसके बाद जिलाधिकारी ने सभी संबंधित विभागों के साथ बैठक कर यह बड़ा और सख्त नियम तुरंत बनाया था। जगह-जगह प्रशासन ने बड़े साइनबोर्ड लगाकर लोगों को 1 अगस्त 2026 से लागू इस नए हॉर्न प्रतिबंध नियम के बारे में जागरूक किया है।

स्थानीय निवासियों की चिंता

मॉल रोड को पूरी तरह से हॉर्न फ्री जोन बनाए जाने के बाद कुछ स्थानीय निवासियों ने इस नए नियम पर अपनी गंभीर चिंता भी साफ तौर पर व्यक्त की है। स्थानीय निवासी राजेन्द्र परगाई का कहना है कि हॉर्न न बजने से वाहन के आने का कोई संकेत नहीं मिलता है, जिससे भयंकर टक्कर होने का खतरा है।

उनका साफ तौर पर मानना है कि सड़क पर पैदल चलते समय छोटे बच्चों और बुजुर्गों के लिए यह नया नियम एक बड़ा खतरा पैदा कर सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि प्रशासन के सख्त आदेश के बावजूद कुछ लोग अब भी हॉर्न बजा ही रहे हैं।

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प्रशासन का जागरूकता अभियान

शुरुआती दिनों में कुछ वाहन चालकों ने भूलवश या फिर मस्ती के मूड में हॉर्न का इस्तेमाल किया था, लेकिन अब पूरी तरह से स्थिति सुधर रही है। प्रशासन अब मीडिया, सोशल मीडिया, बड़े पोस्टर और माइक रिकॉर्डिंग के जरिए लगातार इस हॉर्न बैन का बहुत ही ज्यादा व्यापक प्रचार-प्रसार कर रहा है।

इसके बहुत ही सकारात्मक परिणाम भी दिखने लगे हैं और मॉल रोड पर दोपहिया और चौपहिया वाहन अब काफी शांतिपूर्वक गुजरने लगे हैं। ध्वनि प्रदूषण पूरी तरह कम होने से नैनीताल की प्राकृतिक सुंदरता और उसकी पुरानी पहचान अब फिर से वापस लौटने लगी है।

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