MP Police Promotion New Rule: मध्यप्रदेश पुलिस MP Police में प्रमोशन प्रक्रिया Promotion Proses को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए बड़ा बदलाव किया जा रहा है।
नए पदोन्नति नियम-2025 New Promotion Rules के तहत अब सिपाहियों Constables से लेकर इंस्पेक्टर Inspectors स्तर तक के कर्मचारियों की गोपनीय चरित्रावली ACR ऑनलाइन दर्ज की जाएगी। पुलिस मुख्यालय PHQ इस व्यवस्था को लागू करने की तैयारी में जुटा है।
दरअसल, प्रमोशन प्रक्रिया के दौरान बड़ी संख्या में जवानों की पुरानी ACR रिकॉर्ड में नहीं मिली थी। कई पुलिसकर्मियों को वर्षों पहले उनके साथ काम कर चुके अधिकारियों से संपर्क कर दोबारा गोपनीय चरित्रावली तैयार करवानी पड़ी।
कुछ मामलों में रिटायर हो चुके अधिकारियों से भी रिकॉर्ड पूरा करवाया गया, जिसके कारण कई जवानों की पदोन्नति प्रक्रिया प्रभावित हुई।
इस समस्या को देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने ACR व्यवस्था में बदलाव करने का फैसला लिया है।
वित्तीय वर्ष अब 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होगा
अब पुलिसकर्मियों की रिपोर्ट भी IPS और राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों की तरह डिजिटल माध्यम से दर्ज होगी। नई व्यवस्था में ACR रिपोर्ट की अवधि अब 1 अप्रैल से 31 मार्च तक मानी जाएगी।
नई व्यवस्था के तहत प्रमोशन के समय रिकॉर्ड उपलब्ध रहेगा और पुरानी फाइलों को तलाशने की जरूरत कम होगी। साथ ही तय समय पर ACR नहीं भरने पर ऑनलाइन अलर्ट की सुविधा भी रहेगी। समय सीमा के बाद रिकॉर्ड में बदलाव की संभावना को भी सीमित किया जाएगा।
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90 दिन के काम की भी बनेगी एसीआर रिपोर्ट
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, नई व्यवस्था से ट्रांसफर के दौरान बनने वाले पार्ट असेसमेंट की समस्या भी कम होगी। सर्विस रूल्स के मुताबिक जिस अधिकारी के अधीन जवान ने कम से कम 90 दिन काम किया होगा, वही उसकी ACR दर्ज करेगा।
डीआईजी प्रशासन रियाज इकबाल ने बताया कि सिपाहियों की ACR ऑनलाइन करने और वित्तीय वर्ष के अनुसार मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू करने से रिकॉर्ड सुरक्षित रहेगा। इससे ACR उपलब्ध नहीं होने के कारण किसी जवान का प्रमोशन रुकने की समस्या खत्म होगी।
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