MP Fast-Track Court Formation 24 July 2026: मध्यप्रदेश में पेपर लीक और सार्वजनिक परीक्षाओं में गड़गड़ी से जुड़े मामलों की सुनवाई अब तेजी से होगी।
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने ऐसे मामलों के त्वरित निपटारे के लिए भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में चार विशेष रूप से नामित फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया हैं।
हाईकोर्ट ने 24 जुलाई 2026 को इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। इन अदालतों में सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 और भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत दर्ज मामलों की सुनवाई की जाएगी। केंद्र या राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा जांच किए गए संबंधित मामलों को भी इन अदालतों में भेजा जा सकेगा।
प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां दी
हाईकोर्ट की अधिसूचना के मुताबिक, इन विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट के मामलों की सुनवाई के लिए प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां भी प्रदान की गई हैं। हाईकोर्ट ने अधिसूचना की प्रति प्रदेश के विधि विभाग को भी भेजी है। नई व्यवस्था 24 जुलाई 2026 से प्रभावी हो गई है।
इन न्यायाधीशों को मिली जिम्मेदारी
भोपाल के लिए जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण पटेल
इंदौर के लिए जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ शुभ्रा सिंह
जबलपुर के लिए जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आनंद कुमार सेहलम
ग्वालियर के लिए जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विशाल अखंड
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चारों फास्ट ट्रैक कोर्ट का क्षेत्राधिकार
भोपाल कोर्ट में भोपाल के अलावा सीहोर, रायसेन, बैतूल, नर्मदापुरम, हरदा, राजगढ़ और विदिशा जिलों के केस की सुनवाई होगी।
इंदौर कोर्ट में इंदौर के साथ खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी, अलीराजपुर, धार, झाबुआ, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच, देवास, शाजापुर, आगर—मालवा जिलों के केस सुने जाएंगे।
जबलपुर कोर्ट में जबलपुर सहित छतरपुर, नरसिंहपुर, दमोह, सिवनी, सतना, पन्ना, शहडोल, कटनी, अनूपपुर, मंडला, सागर, छिंदवाड़ा, रीवा, सीधी, बालाघाट, डिंडौरी, उमरिया और सिंगरौली जिलों के मामलों सुनवाई होगी।
ग्वालियर कोर्ट में ग्वालियर के अलावा टीकमगढ़, श्योपुर, भिंड, मुरैना, गुना, शिवपुरी, दतिया और अशोकनगर जिलों के मामलो की सुनवाई की जाएगी।
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