
लोक अदालत 2026 ट्रैफिक चालानImage Credit source: Magnific/File Photo
Lok Adalat: बड़े शहरों में ट्रैफिक नियमों को लेकर सख्ती लगातार बढ़ती जा रही है. दिल्ली जैसे महानगर में ट्रैफिक पुलिस कैमरों के जरिए हर चौक-चौराहे पर नजर रखती है. अगर आपने जरा सी भी गलती की, तो सीधा चालान कटकर आपके फोन पर आ जाता है. डर के मारे कुछ लोग तो तुरंत जुर्माना भर देते हैं. लेकिन कई लोग भारी-भरकम रकम देखकर इसे टालते रहते हैं. ऐसे में पेंडिंग चालान का बोझ बढ़ता जाता है. अगर आपके सिर पर भी ऐसे ही पुराने चालान लटके हैं, तो आपके लिए एक बड़ी राहत की खबर है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने पेंडिंग चालान से छुटकारा दिलाने के लिए नई राष्ट्रीय लोक अदालत की घोषणा कर दी है. अब आप 25 अक्टूबर 2026 को अदालत में जाकर अपने पुराने चालान बेहद कम पैसों में सेटल करा सकते हैं.
ब्रिक्स सम्मेलन के कारण टल गई थी तारीख
असल में ट्रैफिक पुलिस ने पहले लोक अदालत के लिए 12 सितंबर की तारीख तय की थी. लेकिन उस दौरान राजधानी दिल्ली में ब्रिक्स सम्मेलन 2026 का आयोजन हो रहा था. वीवीआईपी मूवमेंट के चलते शहर में कई जगहों पर रूट डायवर्ट किए गए थे. स्पेशल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल लागू होने के कारण आम लोगों को परेशानी न हो, इसलिए लोक अदालत को टालना पड़ा था. पहले खबर आ रही थी कि अदालत 10 अक्टूबर को लगेगी. लेकिन अब ट्रैफिक पुलिस ने आधिकारिक तौर पर साफ कर दिया है कि नई अदालत 25 अक्टूबर 2026 को ही लगेगी.
किन मामलों में मिलेगी राहत
अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अदालत में कौन से चालान माफ होंगे. ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक 30 जून 2026 तक के सभी पेंडिंग चालान इस अदालत में स्वीकार किए जाएंगे. इसके अलावा जो मामले ई-कोर्ट पोर्टल पर ट्रांसफर हो चुके हैं, उन्हें भी सेटल किया जा सकता है. अगर आपका चालान रेड लाइट जंप करने, नो-पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने, ओवर-स्पीडिंग, बिना हेलमेट या बिना सीटबेल्ट के ड्राइविंग करने का है, तो आपको बड़ी राहत मिल जाएगी. लेकिन अगर चालान शराब पीकर गाड़ी चलाने, लापरवाही से एक्सीडेंट करने या किसी गंभीर अपराध का है, तो वो इस अदालत में माफ नहीं होगा.
चालान स्लिप डाउनलोड करने की प्रक्रिया
अदालत में जाने से पहले आपको एक जरूरी काम करना होगा. इसके लिए चालान स्लिप का होना बहुत जरूरी है. आप 19 अक्टूबर 2026 को सुबह 10 बजे से दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट से अपनी स्लिप डाउनलोड कर सकेंगे. वेबसाइट पर सर्वर क्रैश न हो, इसके लिए पुलिस ने एक लिमिट तय की है. एक दिन में सिर्फ 50,000 लोग ही स्लिप डाउनलोड कर पाएंगे. जैसे ही 2 लाख स्लिप का कोटा पूरा हो जाएगा, डाउनलोड लिंक बंद कर दिया जाएगा. इसलिए समय रहते अपना स्लॉट बुक करना समझदारी होगी.
कोर्ट में कैसे मिलेगी छूट
स्लिप बुक करने के बाद आपको तय तारीख पर आवंटित कोर्ट परिसर में जाना होगा. कोर्ट जाते समय अपने साथ गाड़ी की ओरिजिनल आरसी, अपना ड्राइविंग लाइसेंस, अपनी पहचान का कोई कागजात साथ ले जाना न भूलें. चालान स्लिप की कॉपी भी आपके पास होनी चाहिए. अदालत में जज के सामने जब आपका नंबर आएगा, तो आप अपना पक्ष रखकर जुर्माना कम करने की गुजारिश कर सकते हैं. आपसी सहमति के बाद जज आपके भारी जुर्माने को बेहद मामूली रकम में बदल सकते हैं.

विभव शुक्ला
विभव शुक्ला वर्तमान में TV9 हिंदी में सीनियर सब-एडिटर के तौर पर बिजनेस डेस्क पर कार्यरत हैं. पत्रकारिता में उन्हें छह वर्षों का अनुभव है. विभव मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत राजस्थान पत्रिका से की थी. इसके बाद वह Inshorts और गुजरात फर्स्ट जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से जुड़े रहे हैं.
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