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EPFO ECR Deadline Update: EPFO ने किया बदलाव! ECR फाइल करने की आखिरी तारीख बढ़ी

October 16, 2026

EPFO ECR Deadline Update: अगर आप भी नौकरी करते हैं और आपकी भी सैलरी से हर महीने PF कटता है, तो यह खबर आपके लिए है, कर्मचारियों के PF का पैसा समय पर जमा हो सके, इसके लिए कंपनियों और नियोक्ताओं को हर महीने इलेक्ट्रॉनिक चालान-सह-रिटर्न (EPFO Latest News) दाखिल करना बेहद जरूरी होता है। इसमें कर्मचारियों की सैलरी और PF में जमा होने वाले पैसे की जानकारी दी जाती है। 

बता दें कि, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO ECR Deadline 2026) ने नियोक्ताओं को सितंबर 2026 का इलेक्ट्रॉनिक चालान-सह-रिटर्न (ECR) दाखिल करने लिए निर्देश जारी किया है। इसके लिए उन्होंने अंतिम तारीख 15  अक्टूबर 2026 (ECR Filing Deadline) निर्धारित की थी, जिसे बढ़ा दी गई है।

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15 अक्टूबर को थी ECR फाइल की अंतिम डेट

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO Latest News Today) ने नियोक्ताओं को सितंबर 2026 का इलेक्ट्रॉनिक चालान-सह-रिटर्न (ECR) दाखिल करने की अंतिम तारीख 15  अक्टूबर 2026 (ECR Filing Deadline 15 October) निर्धारित की थी, जिसे बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी गई है।

अब सितंबर माह (September 2026 ECR Filing) का ECR  15 की जगह 31 अक्टूबर तक भर (EPF Return Filing Last Date) सकेंगे।

आखिर क्या है ECR?

ECR का  पूरा नाम इमीग्रेशन चेक रिक्वायर्ड (Emigration Check Required) है।  EPFO में (Electronic Challan cum Return) यह नियोक्ताओं (Employers) द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) अंशदान की ऑनलाइन रिपोर्टिंग के लिए EPFO पोर्टल पर सबमिट किया जाने वाला विवरण है। इसमें किसी विशेष महीने के लिए सभी कर्मचारियों के पीएफ (EPF), पेंशन (EPS) और बीमा (EDLI) से जुड़ी जानकारी दर्ज होती है।  

कितना लगेगा जुर्माना?

ईपीएफओ (EPFO) के नियमों के अनुसार, हर महीने की (EPFO ECR Filing Last Date 2026) 31 अक्टूबर तारीख तक ECR (इलेक्ट्रॉनिक चालान-सह-रिटर्न) फाइल करना और पीएफ राशि जमा करना अनिवार्य होता है। इस समयसीमा का पालन न करने पर नियोक्ताओं (Employers) को ब्याज और हर्जाने (PF Late Payment Penalty) का भुगतान करना पड़ता है। 

1. PF जमा करने में देरी पर 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगाया जाता है। 

2 .PF अधिनियम, 1952 की धारा 14B के तहत देरी की अवधि के आधार पर 25% तक का हर्जाना लगाया जा सकता है।

3. हालिया नियमों के अनुसार, देरी के हर्जाने को इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है-

  • 2 महीने तक की देरी होने पर केवल 0.25% प्रति माह
  • 2 से 4 महीने की देरी होने पर केवल 0.50% प्रति माह
  • 4 महीने से अधिक की देरी होने पर केवल 1% प्रति माह

कैसे फाइल करें ECR?

ईपीएफओ (EPFO) पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक चालान-सह-रिटर्न (ECR) फाइल करने के पूरी प्रोसेस जानिए

1.  सबसे पहले EPFO यूनिफाइड पोर्टल (Employer Portal) पर जाएं।

2. अपने Establishment ID और पासवर्ड दर्ज करके लॉगिन करें।

3. होमपेज पर ऊपर दिए गए 'Payment' (भुगतान) टैब पर क्लिक करें।

4.  इसके बाद 'ECR/Return Filing' (ईसीआर/रिटर्न भरना) या 'Return Filing' विकल्प चुनें

5. नए इंटरफेस या रिटर्न फाइलिंग होमपेज पर जाएं।

6.उस महीने का चयन करें जिसके लिए आप ईसीआर फाइल करना चाहते हैं और सर्च पर क्लिक करें।

7. 'Choose File' पर क्लिक करें और अपनी तैयार की गई TXT फॉर्मेट की ईसीआर फाइल चुनें।

8. रिटर्न का प्रकार (जैसे रेगुलर रिटर्न) और अंशदान दर (12% या 10%) चुनें और फाइल अपलोड करें।

9. फाइल अपलोड होने के बाद सिस्टम उसकी जांच करेगा। सत्यापन सफल होने पर हरी पट्टी का संदेश दिखाई देगा। इसके बाद Verify बटन पर क्लिक करें।

10. सत्यापन के बाद TRRN (Temporary Return Reference Number) और चालान जनरेट हो जाएगा।

11. फिर नेटबैंकिंग के जरिए भुगतान करें।

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