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CG Recruitment Rules: कर्मचारी चयन मंडल के भर्ती नियमों में बड़ा बदलाव, 100 से ज्यादा पदों की योग्यता तय, इंस्पेक्टर से राजस्व निरीक्षक तक पद शामिल

August 24, 2026

CG Recruitment Rules:  छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। कर्मचारी चयन मंडल के जरिए भरे जाने वाले तृतीय श्रेणी के पदों की शैक्षणिक योग्यता में बदलाव किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके लिए संशोधन आदेश जारी किया है।

नए नियमों के तहत अलग-अलग पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक और तकनीकी योग्यता तय की गई है। इसमें इंस्पेक्टर (खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड), राजस्व निरीक्षक, कनिष्ठ रोजगार अधिकारी और अनुदेशक (संस्कृति विभाग) जैसे पद शामिल हैं। कुछ पदों के लिए कॉमन परीक्षा का प्रावधान भी किया गया है।

इंस्पेक्टर, राजस्व निरीक्षक के लिए योग्यता तय

समूह-2, तृतीय श्रेणी (स्नातकोत्तर एवं स्नातक स्तर) के उप समूह-01 में नए पद जोड़े गए हैं।

इंस्पेक्टर (खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड) के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण होना जरूरी होगा।

वहीं राजस्व निरीक्षक पद के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की योग्यता निर्धारित की गई है। इसके अलावा मान्यता प्राप्त मंडल से हायर सेकेंडरी (10+2) पास और सिविल इंजीनियरिंग (सर्वे) में डिप्लोमा करने वाले अभ्यर्थी भी निर्धारित योग्यता के आधार पर पात्र होंगे।

कनिष्ठ रोजगार अधिकारी के पद के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण होना अनिवार्य किया गया है।

अनुदेशक पद के लिए भी नई योग्यता

समूह-2, तृतीय श्रेणी के उप समूह-02 में अनुदेशक (संस्कृति विभाग) पद को जोड़ा गया है। इसके लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण होना जरूरी होगा।

इसके अलावा हायर सेकेंडरी (10+2) पास और छत्तीसगढ़ राज्य की मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्था से मॉडर्न ट्रेड में डिप्लोमा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए भी पात्रता का प्रावधान किया गया है।

कुछ पदों के लिए कॉमन परीक्षा

संशोधन में कुछ पदों के लिए अनिवार्य कॉमन परीक्षा का प्रावधान किया गया है। संबंधित पदों के अभ्यर्थियों को निर्धारित चयन प्रक्रिया के तहत कॉमन परीक्षा में शामिल होना होगा।

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बड़े पदों के लिए कॉमन परीक्षा का प्रावधान

भर्ती नियमों में कुछ बड़े पदों के लिए कॉमन परीक्षा का प्रावधान भी किया गया है। इससे समान प्रकृति की योग्यता वाले पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया को एकरूप बनाने में मदद मिलेगी।

अभ्यर्थियों को अब संबंधित पद के लिए निर्धारित योग्यता के आधार पर ही आवेदन करना होगा। भर्ती के दौरान शैक्षणिक और तकनीकी योग्यता की जांच भी निर्धारित नियमों के अनुसार की जाएगी।

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छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना जरूरी

सामान्य प्रशासन विभाग ने स्पष्ट किया है कि इन पदों के अभ्यर्थियों का छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य होगा।

साथ ही प्रशासकीय विभाग के भर्ती नियमों में जो पद पहले से चतुर्थ श्रेणी के रूप में अधिसूचित हैं, उन्हें इसी श्रेणी का माना जाएगा। इस संशोधन से उनकी श्रेणी में कोई बदलाव नहीं होगा।

100 से ज्यादा पदों की योग्यता तय

सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के तहत 100 से अधिक पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक और तकनीकी योग्यता निर्धारित की गई है। इनमें अलग-अलग विभागों के पद शामिल हैं।

इस बदलाव से कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से भविष्य में होने वाली भर्तियों के लिए पात्रता की स्थिति स्पष्ट होगी। इससे सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को यह जानने में आसानी होगी कि किस पद के लिए कौन-सी शैक्षणिक और तकनीकी योग्यता जरूरी है।

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युवाओं के लिए क्यों अहम है बदलाव?

नए नियमों के बाद कर्मचारी चयन मंडल की भर्तियों में अलग-अलग पदों की पात्रता स्पष्ट हो गई है। अब अभ्यर्थी आवेदन करने से पहले संबंधित पद की शैक्षणिक और तकनीकी योग्यता की जांच कर सकेंगे। साथ ही जिन पदों के लिए कॉमन परीक्षा अनिवार्य की गई है, उनके लिए चयन प्रक्रिया भी स्पष्ट रहेगी।

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