बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र FDA के कथित मनमाने और गैर-व्यावहारिक रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई। कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद FDA ने Cipla Pharma और Mumbai Cricket Association से जुड़े मामलों में लाइसेंस रद्द करने और निलंबन के आदेश वापस लेने पर सहमति जताई।
Bombay High Court On FDA: Image Source : FILE
Modified Date: August 30, 2026 / 04:00 pm IST
Published Date: August 30, 2026 3:54 pm IST
HIGHLIGHTS
- बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र FDA के रवैये पर जताई कड़ी नाराजगी
- Cipla Pharma के पुणे वेयरहाउस का ड्रग लाइसेंस रद्द करने पर कोर्ट ने उठाए सवाल
- फटकार के बाद FDA ने Cipla और MCA से जुड़े आदेश वापस लेने पर जताई सहमति
मुंबई : Bombay High Court On FDA बॉम्बे हाई कोर्ट ने दो अलग-अलग मामलों में महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) के ‘मनमाने’ और गैर-व्यावहारिक रवैये पर कड़ी नाराजगी जताते हुए जमकर फटकार लगाई है। अदालत की सख्त टिप्पणी के बाद एफडीए ने दोनों ही मामलों में अपने द्वारा जारी किए गए रद्दीकरण और निलंबन के आदेशों को वापस लेने पर सहमति जताई है।
क्या है पूरा मामला ?
पहला मामला सिप्ला फार्मा (Cipla Pharma) के पुणे स्थित वेयरहाउस से जुड़ा है, जहां पैकेजिंग की कथित खामियों का हवाला देकर होलसेल ड्रग लाइसेंस रद्द कर दिया गया था। सुनवाई की तारीख 26 अगस्त को राज्य में सार्वजनिक अवकाश था, जिसके चलते कंपनी ने सुनवाई टालने की अर्जी दी, लेकिन एफडीए ने समय देने के बजाय सीधे लाइसेंस रद्द करने का अंतिम आदेश जारी कर दिया।
“क्या आप खुद को लॉर्ड समझते हैं?
इस पर एक्टिंग चीफ जस्टिस रवींद्र घुगे और जस्टिस गौतम अंखाड की बेंच ने तीखी टिप्पणी करते हुए पूछा, “क्या आप खुद को लॉर्ड समझते हैं? क्या आप कुछ भी कर सकते हैं?” अदालत ने कहा कि छुट्टी के दिन दिया गया नोटिस और ऑफिस बंद होने के बावजूद की गई कार्रवाई निष्पक्ष और पारदर्शी नहीं है।
निलंबन व कैंसिलेशन ऑर्डर वापस लेने का फैसला
वहीं, दूसरे मामले में मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (MCA) से जुड़े प्रकरण में कोर्ट ने एफडीए को व्यावहारिक नज़रिया अपनाने के बजाय ‘किताबी’ रुख रखने पर फटकार लगाई।हाईकोर्ट के कड़े रुख और फटकार के बाद महाराष्ट्र एफडीए ने सिप्ला फार्मा और मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन दोनों ही मामलों में अपने निलंबन व कैंसिलेशन ऑर्डर वापस लेने का फैसला किया है।
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सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्नः
प्रश्न 1: बॉम्बे हाईकोर्ट ने FDA को क्यों फटकार लगाई?
उत्तर: कोर्ट ने FDA के कथित मनमाने और गैर-व्यावहारिक रवैये पर सवाल उठाए। Cipla मामले में सुनवाई के लिए समय मांगने के बावजूद लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई पर अदालत ने आपत्ति जताई।
प्रश्न 2: Cipla Pharma का मामला क्या है?
उत्तर: Cipla के पुणे स्थित वेयरहाउस का होलसेल ड्रग लाइसेंस पैकेजिंग से जुड़ी कथित खामियों के आधार पर रद्द किया गया था। कंपनी ने सुनवाई टालने की मांग की थी, लेकिन FDA ने लाइसेंस रद्द करने का आदेश जारी कर दिया।
प्रश्न 3: हाईकोर्ट की फटकार के बाद FDA ने क्या फैसला लिया?
उत्तर: FDA ने Cipla Pharma और मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़े मामलों में जारी निलंबन और कैंसिलेशन ऑर्डर वापस लेने पर सहमति जताई।
लेखक के बारे में
I’m Sneha Singh, a journalist and news producer at IBC24. A Gold Medalist in Journalism and Mass Communication, I specialize in news production, content writing, and digital storytelling. With a keen interest in political and crime reporting, I believe in delivering accurate, ethical, and impactful journalism that informs and connects with people.
Web Title: Bombay High Court Rebukes Maharashtra FDA, Orders Withdrawal of Actions Against Cipla and MCA
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