नगर निगम ने जारी की नई व्यवस्था, 21 दिन के भीतर आवेदन पर प्रमाण पत्र मुफ्त; देरी होने पर शुल्क और पेनल्टी दोनों देनी होगी।
Birth Death Certificate Rules (तस्वीर AI)
- Published: 19 Jul 2026, 09:51 AM IST
- Last Updated: 19 Jul 2026, 09:51 AM IST
Bhopal News: जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया को आसान और व्यवस्थित बनाने के लिए नगर निगम ने नई व्यवस्था लागू की है। अब निर्धारित समयसीमा के भीतर आवेदन करने पर प्रमाण पत्र निःशुल्क मिलेगा, जबकि देरी से आवेदन करने वालों को शुल्क और जुर्माना दोनों देना होगा। निगम ने नागरिकों की सुविधा के लिए सभी नियमों और शुल्क की जानकारी कार्यालयों में भी प्रदर्शित कर दी है।
जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना हुआ आसान
भोपाल नगर निगम ने जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए नई व्यवस्था लागू की है। नई व्यवस्था के तहत यदि जन्म या मृत्यु की सूचना 21 दिनों के भीतर दर्ज कराई जाती है तो प्रमाण पत्र निःशुल्क जारी किया जाएगा।
21 दिन बाद देना होगा शुल्क
नगर निगम के अनुसार निर्धारित समय सीमा के बाद आवेदन करने वाले नागरिकों को तय शुल्क जमा करना होगा। वहीं, आवेदन में अधिक देरी होने पर अतिरिक्त पेनल्टी भी देनी पड़ेगी।
हर साल की देरी पर 250 रुपये जुर्माना
नई व्यवस्था के तहत समयसीमा से काफी देर बाद आवेदन करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। जानकारी के अनुसार हर वर्ष की देरी पर 250 रुपये तक की पेनल्टी देनी होगी।
जोन और वार्ड कार्यालय में देनी होगी सूचना
जन्म या मृत्यु का पंजीयन कराने के लिए संबंधित जोन कार्यालय या वार्ड कार्यालय में सूचना देना अनिवार्य होगा। इसके बाद निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।
जरूरी दस्तावेज रखना होगा साथ
नगर निगम ने जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज भी निर्धारित किए हैं। आवेदन करते समय सभी जरूरी दस्तावेज जमा करना अनिवार्य होगा, ताकि प्रमाण पत्र जारी करने में किसी प्रकार की परेशानी न हो।
रिकॉर्ड खोजने और डुप्लीकेट कॉपी पर भी शुल्क
यदि किसी पुराने रिकॉर्ड की तलाश करनी हो या प्रमाण पत्र की डुप्लीकेट कॉपी प्राप्त करनी हो, तो उसके लिए अलग से निर्धारित शुल्क देना होगा।
निगम काउंटर से ही होंगे आवेदन स्वीकार
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि प्रमाण पत्र से संबंधित आवेदन केवल निगम के अधिकृत काउंटरों पर ही स्वीकार किए जाएंगे। नागरिकों की सुविधा के लिए शुल्क, प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी निगम कार्यालयों में चस्पा कर दी गई है।