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अभिषेक जैन | मैनपुरी30 मिनट पहले
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मैनपुरी के भोगांव थाना क्षेत्र में सात साल पुराने हत्या के मामले में अदालत ने जीजा-साले को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एडीजे-6 विष्णु कुमार मिश्रा की अदालत ने दोनों दोषियों पर कुल 42 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। फैसला आने के बाद दोनों को पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।
यह मामला 26 मार्च 2019 का है। भोगांव क्षेत्र के गांव परतापुर निवासी रवि कुमार ने गांव की एक महिला से चक्की खरीदी थी। आरोप है कि रवि के महिला की बेटी से प्रेम संबंध थे, जिसे लेकर विवाद चल रहा था।
घटना 26 मार्च की रात की है, जब रवि चक्की के बाहर तख्त पर सो रहा था। आरोप के अनुसार, इसी दौरान औंछा थाना क्षेत्र के गांव तिसार निवासी जमालुद्दीन अपने साले शरीफ के साथ वहां पहुंचा। दोनों ने रवि पर चाकुओं से हमला कर दिया, जिससे गंभीर रूप से घायल रवि की मौके पर ही मौत हो गई।
घटना के बाद मृतक के भाई रामू ने जमालुद्दीन और शरीफ के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच के बाद साक्ष्य जुटाकर दोनों आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। इसके बाद यह मामला एडीजे-6 की अदालत में विचाराधीन रहा।
सुनवाई के दौरान सहायक शासकीय अधिवक्ता संजीव चौहान ने अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक सहित अन्य गवाहों की गवाही कराई। अभियोजन पक्ष ने साक्ष्यों और गवाहियों के आधार पर आरोपियों को दोषी ठहराए जाने के लिए प्रभावी पैरवी की।
गुरुवार को अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहियों के आधार पर जमालुद्दीन और शरीफ को रवि कुमार की हत्या का दोषी पाया। न्यायालय ने दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
जुर्माने के तौर पर शरीफ पर 20 हजार रुपये और जमालुद्दीन पर हत्या के मामले में 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। जमालुद्दीन पर अवैध असलहा रखने के मामले में दो हजार रुपये का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया गया। इस प्रकार, दोनों दोषियों पर कुल 42 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।
करीब सात साल तक चले इस मामले में आखिरकार अदालत का फैसला आया और हत्या के दोषी जीजा-साले को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। फैसला सुनाए जाने के बाद पुलिस ने गुरुवार को ही दोनों दोषियों को अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया।
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