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भंडारा कृषि उपज बाजार समिति के सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, 6 अगस्त को होगी विशेष सभा| Navbharat Live

August 5, 2026

Updated On: Aug 05, 2026 | 04:12 PM IST

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सार

Lakhandur APMC: भंडारा के लाखांदूर कृषि उपज बाजार समिति के सभापति के खिलाफ लगाए गए आरोपों के बाद जिलाधिकारी ने 6 अगस्त को विशेष सभा बुलाने के निर्देश दिए हैं।

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अविश्वास प्रस्ताव- फाइल फोटो (सोर्सः सोशल मीडिया)

विस्तार

Bhandara Agricultural Produce Market Committee: कृषि उपज बाजार समिति के सभापति द्वारा समिति के मासिक सभा के विषय सूची के अलावा अन्य विषय स्वयं मर्जी से मंजूर करना, स्वयं मर्जी से अतिरिक्त खर्च एवं अन्य विभिन्न आरोपों को लेकर समिति के संचालकों द्वारा जिलाधिकारी से शिकायत कर अविश्वास प्रस्ताव पर सभा की मांग की गई थी।

जिलाधिकारी ने 6 अगस्त को दोपहर 3 बजे सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर संचालकों के विशेष सभा लेने की निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि कुल 16 संचालकों की कृषि बाजार समिति में कांग्रेस समर्थित डॉ. सुरेश ब्राह्मणकर विद्यमान सभापति के रूप में कार्यरत है। जबकि उपसभापति के रूप में देवीदास पारधी कार्यरत है।

सभापति के खिलाफ 13 संचालकों ने खोला मोर्चा

किंतु पिछले 3 वर्षों पूर्व से इस समिति के सभापति पद पर कार्यरत ब्राह्मणकर ने समिति के अन्य संचालकों को विश्वास में न लेते हुए स्वयं मर्जी से समिति के कारोबार का आरोप लगाया गया है। पिछले 27 जुलाई को समिति के कुल 13 संचालकों ने जिलाधिकारी से शिकायत कर सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर विशेष सभा की थी। जिलाधिकारी से 6 अगस्त को दोपहर 3 बजे विशेष सभा लेने के निर्देश जारी किए है।

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शिकायतकर्ता संचालकों में समिति के विद्यमान उपसभापति देवीदास पारधी, मनोहर राउत, मनोज मेश्राम, सुभाष राउत, ओमप्रकाश सोनटक्के, प्रतिभा देशमुख, ज्ञानेश्वर बुरड़े, मुकेश भैया, प्रमोद प्रधान, डेलिस ठाकरे, तेजराम दिवठे, प्रकाश चुटे, प्रकाश शिवरकर आदि संचालकों का समावेश है।

11 संचालकों की मंजूरी आवश्यक

सभा में साकोली के उपविभागीय अधिकारी स्वाति देसाई की अध्यासी अधिकारी के रूप में नियुक्ति को गई है। अविश्वास प्रस्ताव मंजूरी के लिए कुल संचालकों में से 2/3 संचालकों की मंजूरी अनिवार्य है। जिसके अनुसार इस प्रस्ताव के मंजूरी के लिए कुल 16 संचालकों में से 11 संचालकों के मंजूरी पर नजरें टिकी हुई है।

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